Unified Pension Scheme: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आया है। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने यह साफ कर दिया है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी UPS के तहत नौकरी से इस्तीफा देता है, तो उसे इस योजना के तहत मिलने वाला अश्योर्ड पेंशन पेआउट यानी गारंटीड पेंशन का फायदा नहीं मिलेगा। हालांकि, कर्मचारी अपने अकाउंट में जमा पेंशन अमाउंट का हकदार होगा। वह रकम उसे लंप सम दी जाएगी।
