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UPS Alert: नौकरी से रिजाइन करने पर कैंसिल हो सकता है अश्योर्ड पेंशन, ये हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम के नियम

Unified Pension Scheme: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आया है। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने यह साफ कर दिया है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी UPS के तहत नौकरी से इस्तीफा देता है..

Edited By: Sheetalअपडेटेड Nov 08, 2025 पर 9:59 AM
UPS Alert: नौकरी से रिजाइन करने पर कैंसिल हो सकता है अश्योर्ड पेंशन, ये हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम के नियम
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आया है।

Unified Pension Scheme: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आया है। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने यह साफ कर दिया है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी UPS के तहत नौकरी से इस्तीफा देता है, तो उसे इस योजना के तहत मिलने वाला अश्योर्ड पेंशन पेआउट यानी गारंटीड पेंशन का फायदा नहीं मिलेगा। हालांकि, कर्मचारी अपने अकाउंट में जमा पेंशन अमाउंट का हकदार होगा। वह रकम उसे लंप सम दी जाएगी।

इस्तीफा देने पर क्या होगा?

DoPPW ने 29 अक्टूबर 2025 को एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया, जिसमें बताया गया कि जो कर्मचारी नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के अंतर्गत लागू यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का विकल्प चुनते हैं, अगर वे इस्तीफा देते हैं तो उन्हें गारंटीड पेंशन नहीं मिलेगी।

मेमोरेंडम में कहा गया है कि अगर कोई कर्मचारी सरकारी सेवा या पद से इस्तीफा देता है, और उसका इस्तीफा पब्लिक इंटरेस्ट में वापस नहीं लिया जाता, तो UPS के तहत मिलने वाला अश्योर्ड पेआउट रद्द (forfeit) हो जाएगा।

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