Vivad Se Vishwas 2.0: यदि आपने अब तक पेंडिंग इनकम टैक्स मामलों का समाधान नहीं निकाला है, तो आज आखिरी दिन है। आज 30 अप्रैल 2025 इस मौके का फायदा उठाने का अंतिम मौका है। विवाद से विश्वास योजना 2.0 (Vivad Se Vishwas Scheme 2.0) के तहत घोषणा पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने पहले ही तय कर दी थी। इस योजना के जरिए टैक्सपेयर्स को अपने लटके हुए इनकम टैक्स विवादों को सुलझाने का मौका मिल रहा है।
क्या है विवाद से विश्वास योजना 2.0?
यह योजना उन टैक्सपेयर्स के लिए लाई गई है जिनके प्रत्यक्ष कर (Direct Tax) से जुड़े विवाद किसी न्यायिक मंच पर पेंडिंग हैं। इसके तहत टैक्सपेयर्स यदि तय सीमा में विवादित टैक्स अमाउंट का पेमेंट करते हैं, तो इनकम टैक्स विभाग उनसे जुड़ा ब्याज, जुर्माना और अन्य दंडात्मक कार्रवाई को समाप्त कर देता है। इसके बाद मामला पूर्ण रूप से बंद माना जाता है।
विवाद से विश्वास 2.0 को 1 अक्टूबर 2024 से लागू किया गया था। यह योजना उन मामलों को कवर करती है जो 22 जुलाई 2024 तक किसी अपीलीय मंच जैसे इनकम टैक्स अपीलीय अधिकरण (ITAT), उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या आयुक्त (अपील) के सामने पेंडिंग थे।
विवाद से विश्वास योजना 2.0 में वे टैक्सपेयर्स अप्लाई कर सकते हैं।
जिनका अपील, रिट याचिका या विशेष अनुमति याचिका (SLP) किसी न्यायिक मंच पर 22 जुलाई 2024 तक पेंडिंग हो।
जिन्होंने धारा 144C के अंतर्गत विवाद निवारण पैनल (Dispute Resolution Panel) के सामने आपत्ति दर्ज की हो।
जिन्हें वित्त अधिनियम (संख्या 2), 2024 की धारा 90 के तहत घोषणा करनी है।
वित्त मंत्रालय का नोटिफिकेशन
8 अप्रैल 2025 को वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर यह स्पष्ट किया था कि 30 अप्रैल 2025 ही इस योजना के लिए अंतिम तिथि होगी। अधिसूचना में कहा गय कि वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2024 की धारा 89(1)(l) के तहत अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए, 30 अप्रैल 2025 को अंतिम तिथि घोषित किया जाता है।
सरकार का मकसद इस योजना के माध्यम से न्यायालयों और अपीलीय मंचों पर पेंडिंग मामलों का बोझ कम करना है। टैक्सपेयर्स को राहत देना और टैक्स कलेक्शन बढ़ाना है। 2020 में शुरू की गई पहली विवाद से विश्वास योजना के सफल परिणामों को देखते हुए यह दूसरी योजना लाई गई है। सरकार को उम्मीद है कि यह योजना भी हजारों पेंडिंग मामलों को खत्म करने में मदद करेगी।