इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की 'विवाद से विश्वास' स्कीम 2024 का फायदा 30 अप्रैल तक उठाया जा सकता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) ने कहा है कि इस स्कीम के तहत डेक्लरेशन फाइल करने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल होगी। इसका मतलब है कि टैक्सपेयर्स पर किसी तरह का टैक्स बकाया का मामला है तो उसे इसके सेटलमेंट के लिए अंतिम तारीख से पहले टैक्स अथॉरिटी के पास डेक्लरेशन सब्मिट करना होगा।
सीबीडीटी ने 8 अप्रैल को जारी किया नोटिफिकेशन
CBDT ने इस बारे में 8 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी किया है। इसे आधिकारिक Gazette Portal पर देखा जा सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी दी है। उसने X पर एक पोस्ट किया है, जिसमें विवाद से विश्वास स्कीम (Vivad se Vishwas scheme) का फायदा उठाने के लिए अंतिम तारीख बताई गई है। सरकार ने टैक्स के विवादित मामलों के निपटारे के लिए यह स्कीम शुरू की थी।
1 अक्टूबर, 2024 को खुली थी यह स्कीम
इस विवाद से विश्वास स्कीम को VSV 2.0 भी कहा जाता है। यह स्कीम 1 अक्टूबर, 2024 को खुली थी। इस स्कीम के तहत टैक्सपेयर्स 22 जुलाई, 2024 तक के टैक्स के पेंडिंग मामलों का सेटलमेंट कर सकते हैं। CITI(A), ITAT, हाईकोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में लंबित टैक्स के मामलों का निपटारा इस स्कीम के तहत होगा। सरकार का मानना है कि इससे इनकम टैक्स के विवादित मामलों की संख्या कम करने में मदद मिलेगी। बताया जाता है कि इनकम टैक्स के विवादित मामलों में करीब 30 लाख करोड़ रुपये फंसे हुए हैं।
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इस सेक्शन के तहत डेक्लरेशन फाइल करना होगा
VSV 2.0 के तहत टैक्सपेयर्स को फाइनेंस (नंबर 2) एक्ट, 2024 के सेक्शन 90 के तहत डेक्लरेशन फाइल करना होगा। सीबीडीटी ने कहा है कि उसने 2020 की इस स्कीम की सफलता को देख इसका नया वर्जन पेश किया था। 2020 की विवाद से विश्वास स्कीम से बड़ी संख्या में टैक्स के विवादित मामलों का निपटारा करने में मदद मिली थी। इससे सरकार को भी काफी रेवेन्यू मिला था। इस बार भी इस स्कीम के सफल रहने की उम्मीद है।