ITR 1 Sahaj इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए इस फॉर्म का इस्तेमाल ऐसे टैक्सपेयर्स करते हैं, जिन्हें सैलरी, पेंशन या इंटरेस्ट से इनकम होती है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसी फॉर्म का होता है। इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के लिए 31 जुलाई आखिरी तारीख होती है। इस तारीख तक आपको फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का ITR फाइल करना होगा। जिन लोगों की सालाना इनकम एग्जेम्प्शन लिमिट से ज्यादा होती है, उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। अभी एग्जेम्प्शन लिमिट 2.5 लाख रुपये है।
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना क्यों जरूरी है?
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्सपेयर यह बताता है कि संबंधित फाइनेंशियल ईयर में उसकी कितनी इनकम है और वह कितनी टैक्स चुका रहा है। इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के तहत आईटीआर फाइल करना जरूरी है। यह कानूनी रूप से अनिवार्य है।
कौन कर सकता है ITR-1 सहज का इस्तेमाल?
ITR 1 सहज का इस्तेमाल ऐसे टैक्सपेयर्स कर सकते हैं जिनकी फाइनेंशियल ईयर के दौरान टोटल इनकम 50 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। टैक्सपेयर्स की इनकम का स्रोत सैलरी, एक हाउस प्रॉपर्टी, फैमिली पेंशन या एग्रीकल्चर (5,000 रुपये तक की इनकम) होना चाहिए। इसके अलावा सेविंग्स अकाउंट से इंटरेस्ट इनकम के साथ ही बैंक या पोस्टआफिस डिपॉजिट से इंटरेस्ट इनकम पर भी इसी फॉर्म का इस्तेमाल करना होता है।
ITR फाइलिंग के लिए क्या जरूरी है?
टैक्सपेयर अगर नौकरी करता है तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए फॉर्म 16 जरूरी है। व्यक्ति जिस कंपनी में काम करता है, उसका फाइनेंस डिपार्टमेंट एंप्लॉयीज को फॉर्म 16 जारी करता है। कंपनी के लिए एंप्लॉयी को 15 जून तक फॉर्म 16 जारी करना जरूरी है। आम तौर पर कंपनियां इस तरीख से पहले ही इसे जारी कर देती हैं।
क्या रिटर्न फाइलिंग के लिए अंतिम समय तक इंतजार करना चाहिए?
कोरोना की महामारी शुरू होने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ाई थी। टैक्सपेयर के लिए तय समय के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देना फायदेमंद है। उसे अंतिम समय या डेडलाइन बढ़ाई जाने का इंतजार नहीं करना चाहिए। अंतिम तारीख को टैक्स फाइल करने में गलती होने की आशंका रहती है।