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किस तरह के टैक्सपेयर को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए ITR-1 Sahaj का इस्तेमाल जरूरी है?

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए ITR-1 Sahaj फॉर्म का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए 31 जुलाई आखिरी तारीख होती है। कई बार स्थितियां असामान्य होने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यह डेडलाइन बढ़ा देता है

MoneyControl Newsअपडेटेड Mar 22, 2023 पर 3:17 PM
किस तरह के टैक्सपेयर को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए ITR-1 Sahaj का इस्तेमाल जरूरी है?
जिन लोगों की सालाना इनकम एग्जेम्प्शन लिमिट से ज्यादा होती है, उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। अभी एग्जेम्प्शन लिमिट 2.5 लाख रुपये है।

ITR 1 Sahaj इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए इस फॉर्म का इस्तेमाल ऐसे टैक्सपेयर्स करते हैं, जिन्हें सैलरी, पेंशन या इंटरेस्ट से इनकम होती है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसी फॉर्म का होता है। इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के लिए 31 जुलाई आखिरी तारीख होती है। इस तारीख तक आपको फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का ITR फाइल करना होगा। जिन लोगों की सालाना इनकम एग्जेम्प्शन लिमिट से ज्यादा होती है, उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। अभी एग्जेम्प्शन लिमिट 2.5 लाख रुपये है।

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना क्यों जरूरी है?

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्सपेयर यह बताता है कि संबंधित फाइनेंशियल ईयर में उसकी कितनी इनकम है और वह कितनी टैक्स चुका रहा है। इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के तहत आईटीआर फाइल करना जरूरी है। यह कानूनी रूप से अनिवार्य है।

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