अगर किसी व्यक्ति का एंप्लॉयी प्रॉविडेंट फंड (EPF) में योगदान एक फाइनेंशियल ईयर में 2.5 लाख रुपये से अधिक है, तो उसे इस फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत से दो अलग एकाउंट रखने होंगे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी किया है।