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Travel: GST में कटौती लेकर आया है ट्रैवलर्स के लिए खुशखबरी, अब होटल में रुकना और बाहर खाना दोनों जेब पर हल्के!

Travel: GST दर कटौती के बाद होटल रूम और रेस्तरां में खाना-पीना अब 5% टैक्स स्लैब में आ गया है, जिससे आम ट्रैवलर्स के लिए सफर और ठहरना दोनों किफायती हो गया है। 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाले नए रेट्स का सीधा फायदा सभी मिडिल क्लास यात्रियों और फैमिलीज को मिलेगा, जिससे छुट्टियों में बचत और घूमने की सुविधा बढ़ेगी।

Edited By: Shradha Tulsyanअपडेटेड Sep 10, 2025 पर 2:37 PM
Travel: GST में कटौती लेकर आया है ट्रैवलर्स के लिए खुशखबरी, अब होटल में रुकना और बाहर खाना दोनों जेब पर हल्के!

त्योहारी सीजन के साथ इस बार ट्रैवलर्स के लिए एक और बड़ी राहत की खबर आई है। सरकार ने होटल रूम्स और रेस्तरां पर लगने वाली GST दरों में अहम बदलाव किए हैं। अब 22 सितंबर, 2025 से देशभर में होटल में ठहरने और बाहर खाने-पीने के शौकीनों को अपनी जेब हल्की नहीं करनी होगी, क्योंकि नए टैक्स रेट्स के बाद पैकेज पर सीधी राहत मिलने वाली है।

होटल रूम्स पर टैक्स कम, पैकेज हुए सस्ते

अब 7500 रुपये तक प्रति रात वाले होटल रूम्स पर सिर्फ 5% GST लिया जाएगा, जबकि पहले इसी पर 12% टैक्स लगता था। मसलन, अगर कोई 4000 रुपये प्रतिदिन का कमरा बुक करता था तो पहले उसे करीब 4480 रुपये देने होते थे, जिसमें टैक्स शामिल था। मगर नई व्यवस्था के बाद इसी कमरे के लिए लगभग 4200 रुपये चुकाने होंगे। 1000 रुपये से कम रेट वाले कमरों पर तो GST पूरी तरह हटा दी गई है। मतलब, बजट ट्रैवलर्स के लिए घूमना काफी सस्ता होने जा रहा है।

खाने-पीने पर भी राहत

अब होटल या रेस्तरां में खाने-पीने का खर्च भी कम होगा। पहले यहां 12% से 18% तक GST अलग से जोड़ दी जाती थी। अब यह महज 5% हो गई है। उदाहरण के लिए, यदि पहले भोजन पर 5000 रुपये खर्च होते थे, तो टैक्स मिलाकर बिल 5900 तक पहुंच जाता था। नए रेट के हिसाब से बिल अब 5250 रुपये ही बनेगा। इस बदलाव से होटल में रुकने के साथ खाने पर भी 7 से 20% तक की सीधी बचत मिलेगी।

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