Bengaluru News: कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक अपने दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1961 में संशोधन करके राज्य में दैनिक काम के घंटों को नौ से बढ़ाकर 10 घंटे करने और एक दिन में 12 घंटे तक काम करने का प्रस्ताव ला रही है। कर्नाटक राज्य आईटी कर्मचारी संघ (KITU) ने बुधवार को इस प्रस्ताव का विरोध किया और सभी से इसका विरोध करने का आह्वान किया।