Indian Railways: गलती से भी ट्रेन में ना ले जाएं ये फल, वरना कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं आप!

Indian Railways: अगर आप अक्सर ट्रेन से यात्रा करते हैं, तो जानना जरूरी है कि फलों को लेकर भी खास नियम हैं। इसके अलावा, यह समझना भी जरूरी है कि ट्रेन में कौन-कौन सी चीजें ले जाना मना है और शराब पीकर या नशे में यात्रा करने वाले यात्रियों के खिलाफ भारतीय रेलवे सख्त कार्रवाई करता है

अपडेटेड Nov 11, 2025 पर 3:31 PM
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Indian Railways: रेलवे के नियमों के मुताबिक शराब पीकर या नशे की हालत में यात्रा करना सख्त मना है।

भारत में रेलवे दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क में चौथे नंबर पर है और यह लाखों यात्रियों को हर दिन जोड़ता है। रेलवे न केवल लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा का भी पूरा ध्यान रखता है। इसी वजह से भारतीय रेलवे ने कई नियम और गाइडलाइन बनाई हैं, जिनका पालन हर यात्री के लिए अनिवार्य है। ये नियम यात्रियों को सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के साथ-साथ ट्रेनों और रेलवे संपत्ति की सुरक्षा भी देते हैं। आपने अपने जीवन में कभी न कभी ट्रेन से यात्रा की होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ चीजें और सामान ट्रेन में ले जाना सख्त मना है?

इन नियमों का पालन न करने पर जुर्माना या जेल की सजा भी हो सकती है। इसलिए ट्रेन में सफर करते समय हमेशा रेलवे नियमों की जानकारी रखना और उनका पालन करना जरूरी है, ताकि आपकी यात्रा सुरक्षित और परेशानी मुक्त हो।

ट्रेन में कौन-सी चीजें नहीं ले जा सकते?


रेलवे नियमों के अनुसार स्टोव, गैस सिलेंडर, ज्वलनशील रसायन, पटाखे, एसिड, ग्रीस, सिगरेट, चमड़ा या गीला चमड़ा और विस्फोटक सामान ट्रेनों में ले जाना सख्त मना है। ये सामान आग लगने का खतरा बढ़ा सकते हैं।

फलों पर भी हैं नियम

सभी फल आप ट्रेन में ले जा सकते हैं, लेकिन सूखा नारियल नहीं। इसके बाहरी हिस्से में घास जैसी ज्वलनशील चीजें होती हैं, जिससे आग लगने का खतरा रहता है।

नियम तोड़े तो सजा भी होगी

अगर कोई यात्री प्रतिबंधित सामान के साथ पकड़ा जाता है, तो उसे 1,000 रुपए जुर्माना, तीन साल तक जेल या दोनों हो सकते हैं। साथ ही रेलवे को हुए नुकसान की भरपाई भी करनी होगी।

नशे की हालत में यात्रा पर रोक

रेलवे के नियमों के मुताबिक शराब पीकर या नशे की हालत में यात्रा करना सख्त मना है। ऐसा करने पर टिकट रद्द और 6 महीने तक जेल + 500 रुपए जुर्माना हो सकता है।

गैस और ऑक्सीजन सिलेंडर

सामान्य रूप से ट्रेन में गैस सिलेंडर ले जाना मना है। लेकिन मेडिकल इमरजेंसी में कुछ दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए सिलेंडर लाया जा सकता है। रेलवे खुद ऑक्सीजन सिलेंडर की सुविधाएं भी देता है।

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