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Air India Crash: पीड़ित परिवारों ने बोइंग और हनीवेल पर अमेरिका की एक अदालत में दर्ज किया केस, फ्यूल स्विच में खराबी का आरोप

Air India Crash: यह मुकदमा अमेरिका में इस दुर्घटना को लेकर दायर किया गया पहला मामला माना जा रहा है। इसमें उन यात्रियों की मौत के लिए मुआवजे की मांग की गई है, जिनमें कांताबेन धीरुभाई पघाड़ल, नाव्या चिराग पघाड़ल, कुबेरभाई पटेल और बाबीबेन पटेल शामिल थे। ये सभी 229 यात्रियों में से थे, जिनकी इस हादसे में जान गई थी

Curated By: Shubham Sharmaअपडेटेड Sep 18, 2025 पर 5:25 PM
Air India Crash: पीड़ित परिवारों ने बोइंग और हनीवेल पर अमेरिका की एक अदालत में दर्ज किया केस, फ्यूल स्विच में खराबी का आरोप
Air India Crash: पीड़ित परिवरों ने बोइंग और हनीवेल पर अमेरिका की एक अदालत में दर्ज किया केस (FILE PHOTO)

12 जून को एयर इंडिया विमान दुर्घटना में मारे गए चार यात्रियों के परिवारों ने अमेरिका के डेलावेयर की एक अदालत में बोइंग और हनीवेल के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि दुर्घटना कथित रूप से खराब फ्यूल स्विच के कारण हुई थी, जबकि US फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि ऐसा नहीं लगता कि फ्यूल स्विच के कारण विमान क्रैश हुआ, जिसमें 260 लोग मारे गए थे।

न्यूज एजेंसी Reuters के अनुसार, डेलावेयर सुपीरियर कोर्ट में दायर मुकदमे में बोइंग और हनीवेल (जिसने स्विच बनाए थे) को उस विमान दुर्घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है, जो फ्लाइट 171 के अहमदाबाद से लंदन उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद हुई थी।

शिकायतकर्ताओं ने 2018 में अमेरिकी विमानन नियामक FAA की एक सलाह का हवाला दिया है। इसमें कई बोइंग मॉडल, जिनमें 787 भी शामिल है, उसके ऑपरेटरों को यह जांच करने की सिफारिश की गई थी कि फ्यूल कटऑफ स्विच का लॉकिंग सिस्टम ठीक से काम कर रहा है और गलती से भी हिल नहीं सकता। हालांकि, यह जांच करना अनिवार्य नहीं किया गया था, सिर्फ सुझाव दिया गया था।

यह मुकदमा अमेरिका में इस दुर्घटना को लेकर दायर किया गया पहला मामला माना जा रहा है। इसमें उन यात्रियों की मौत के लिए मुआवजे की मांग की गई है, जिनमें कांताबेन धीरुभाई पघाड़ल, नाव्या चिराग पघाड़ल, कुबेरभाई पटेल और बाबीबेन पटेल शामिल थे। ये सभी 229 यात्रियों में से थे, जिनकी इस हादसे में जान गई थी।

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