अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) द्वारा कई देशों के खिलाफ लागू की गई टैरिफ वृद्धि के आदेशों को रद्द कर दिया है। यह फैसला 6-3 के बहुमत से सुनाया गया। चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने फैसले में कहा कि ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर जो टैरिफ लगाए, वे गैर-कानूनी थे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बड़े लेवी लगाकर अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल किया। कोर्ट के इस आदेश को ट्रंप ने निराशाजनक बताया है, लेकिन वह झुकने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अमेरिका में आने वाले इंपोर्ट पर टैरिफ को मौजूदा लागू रेट के अलावा 10% बढ़ाने का फैसला किया है। साथ ही ट्रंप ने दूसरे कानूनों के तहत नई जांच का आदेश दिया है, जिससे वह टैरिफ फिर से लगा सकें।
