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H-1B Visa News: भारतीयों को अमेरिकी कोर्ट से बड़ी राहत, एच-1बी वीजा पर ट्रंप की $100,000 फीस रद्द

H-1B Visa News: अमेरिकी की एक अदालत ने नए एच-1बी वीजा पर 1 लाख डॉलर की लगाने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कदम को खारिज कर दिया है। अमेरिका में भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि अदालत का ये फैसला राहत भरी है

Akhilesh Nath Tripathiअपडेटेड Jun 09, 2026 पर 8:41 AM
H-1B Visa News: भारतीयों को अमेरिकी कोर्ट से बड़ी राहत, एच-1बी वीजा पर ट्रंप की $100,000 फीस रद्द
H-1B Visa News: अमरीकी संघीय अदालत ने एच-1बी वीज़ा आवेदनों पर एक लाख डॉलर का शुल्क अवैध ठहराया है

H-1B Visa News: अमेरिका की एक अदालत ने एच-1बी वीजा आवेदनों पर लगाए गए एक लाख अमेरिकी डॉलर के शुल्क को अवैध करार दिया है। अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसलों को रद्द कर दिया है। यह शुल्क राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के आदेश के तहत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि कांग्रेस (अमेरिकी संसद) की मंजूरी के बिना ऐसा शुल्क नहीं लगाया जा सकता।

अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि इससे एच-1बी वीजा से जुड़े लोगों को राहत मिलेगी। साथ ही व्यवस्था में स्पष्टता बनी रहेगी। एच-1बी वीज़ा के जरिए अमरीकी कंपनियां दुनिया भर के कुशल पेशेवरों को नौकरी देती हैं।

जज ने क्या कहा?

ट्रंप प्रशासन द्वारा एच-1 बी वीजा के लिए 1 लाख डॉलर (लगभग 83 लाख रुपए) की अतिरिक्त फीस लगाने के फैसले को रद्द करने वाले एक जज ने कहा कि इस मामले का मुख्य मुद्दा इमिग्रेशन नीति नहीं, बल्कि यह था कि क्या राष्ट्रपति प्रशासन ने कांग्रेस की मंजूरी के बिना नया टैक्स लगा दिया था। 42 पन्नों के अपने फैसले में अमेरिकी जिला जज लियो टी. सोरोकिन ने कहा कि एच-1 बी नीति वास्तव में एक अनधिकृत टैक्स थी और यह राष्ट्रपति को कानून द्वारा दी गई शक्तियों से बाहर थी।

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