ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, मां की बिगड़ती हालत को देखते हुए परिवार ने बुधवार को ही चिन्मय कृष्ण दास की पैरोल के लिए आवेदन किया था ताकि वे अपनी गंभीर रूप से बीमार मां से मिल सकें। हालांकि प्रशासन की ओर से पैरोल की मंजूरी मां के निधन के बाद ही जारी की गई। चटगांव के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सैयद महबूबुल हक ने चिन्मय कृष्ण दास को उनकी मां के दाह संस्कार में शामिल होने के लिए 5 घंटे की रिहाई का आदेश दिया है। चटगांव के उपायुक्त और जिला मजिस्ट्रेट मोहम्मद जाहिदुल इस्लाम मिया ने बताया कि परिवार के आवेदन के बाद प्रशासन ने आवश्यक कानूनी कदम उठाए और 5 घंटे की पैरोल स्वीकृत की। चटगांव सेंट्रल जेल के वरिष्ठ अधीक्षक इकबाल हुसैन ने पुष्टि की कि आवश्यक दस्तावेज मिलने के बाद चिन्मय को शाम 4 बजे जेल से रिहा किया गया।