Mehul Choksi Extradition: बेल्जियम के सुप्रीम कोर्ट पहुंचा भगोड़ा मेहुल चोकसी, भारत के प्रत्यर्पण को दी चुनौती

Mehul Choksi Extradition To India: भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी ने बेल्जियम के सुप्रीम कोर्ट में 17 अक्टूबर को निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी है। निचली अदालत ने भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध को लागू करने योग्य करार दिया था। सरकारी अभियोजक ने कहा कि चोकसी ने 30 अक्टूबर को कोर्ट ऑफ कैसेशन (सुप्रीम कोर्ट) में अपील दायर की थी

अपडेटेड Nov 03, 2025 पर 8:40 PM
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PNB में 13,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का घोटाला सामने आने से कुछ हफ्ते पहले ही मेहुल चोकसी जनवरी 2018 में भारत से फरार हो गया था

Mehul Choksi Extradition To India: भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी ने बेल्जियम की सबसे बड़ी अदालत में भारत में अपने प्रत्यर्पण के आदेश को चुनौती दी है। मेहुल चोकसी ने बेल्जियम के सुप्रीम कोर्ट में 17 अक्टूबर को एंटवर्प की अपीलीय अदालत के आदेश को चुनौती दी है। निचली अदालत ने भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध को लागू करने योग्य करार दिया गया था। पीटीआई से एंटवर्प स्थित अपीलीय न्यायालय के सरकारी अभियोजक ने कहा कि चोकसी ने 30 अक्टूबर को कोर्ट ऑफ कैसेशन (सुप्रीम कोर्ट) में अपील दायर की थी।

केन विटपास ने पीटीआई को बताया, "यह अपील पूरी तरह से कानूनी योग्यता तक सीमित है और इसका निर्णय शीर्ष अदालत द्वारा किया जाएगा। इस प्रक्रिया के दौरान, प्रत्यर्पण की प्रक्रिया निलंबित रहेगी।" 17 अक्टूबर को एंटवर्प की अपीलीय अदालत के चार सदस्यीय अभियोग कक्ष ने जिला अदालत के प्री-ट्रायल कक्ष द्वारा 29 नवंबर 2024 को जारी आदेशों में कोई खामी नहीं पाई।

अदालत ने मुंबई की विशेष अदालत द्वारा मई 2018 और जून 2021 में जारी गिरफ्तारी वारंटों को लागू करने योग्य करार दिया, जिससे मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो गया। अपीलीय अदालत ने फैसला सुनाया कि 13,000 करोड़ रुपये के पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी भगोड़े चोकसी को भारत प्रत्यर्पित किए जाने पर निष्पक्ष सुनवाई से वंचित किए जाने या दुर्व्यवहार का सामना किए जाने का कोई खतरा नहीं है।


केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने अपने आरोपपत्र में आरोप लगाया है कि 13,000 करोड़ रुपये के घोटाले में अकेले चोकसी ने 6,400 करोड़ रुपये की हेराफेरी की है। घोटाले का पता चलने से कुछ दिन पहले जनवरी 2018 में एंटीगुआ और बारबुडा भाग गए चोकसी को बेल्जियम में देखा गया, जहां वह कथित तौर पर इलाज कराने के लिए पहुंचा था।

भारत ने मुंबई की विशेष अदालत द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट के आधार पर 27 अगस्त, 2024 को बेल्जियम को प्रत्यर्पण का अनुरोध भेजा था। भारत ने चोकसी की सुरक्षा, भारत में मुकदमे के दौरान उसके सामने आने वाले आरोपों, जेल व्यवस्था, मानवाधिकारों और मेडिकल आवश्यकताओं के संबंध में बेल्जियम को कई आश्वासन दिए हैं।

इसके बाद भारत ने मुंबई की आर्थर रोड जेल के बैरक नंबर 12 की तस्वीरें बेल्जियम के अधिकारियों को सौंपी। अधिकारियो ने बताया कि चोकसी को प्रत्यर्पित किए जाने के बाद इसी जेल में रखा जाएगा। भारत ने बेल्जियम के अधिकारियों को बताया है कि अगर चोकसी को वहां से प्रत्यर्पित किया जाता है, तो उसे मुंबई की आर्थर रोड जेल की बैरक संख्या 12 में रखा जाएगा।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने चार सितंबर को एक पत्र के माध्यम से बेल्जियम के अधिकारियों को बताया कि जेल के बैरक संख्या 12 में प्रत्येक कैदी के लिए रहने का स्थान सजा के दौरान यातना की रोकथाम से संबंधित यूरोप की एक समिति की आवश्यकताओं के अनुरूप है।

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गृह मंत्रालय के पत्र में कहा गया है कि जिस कोठरी में चोकसी को कैद रखा जाएगा। वह लगभग 20 फुट लंबी और 15 फुट चौड़ी है। इसमें अलग शौचालय एवं वाशरूम है। लेटर में बताया गया है कि छत की ऊंचाई लगभग 15 फुट है। इसमें तीन खिड़कियां, पांच ऊपरी वेंटिलेटर और एक ग्रिल वाला मुख्य दरवाजा है।

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