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बिना FASTag अब नहीं देना पड़ेगा दोगुना टोल, जानें नए नियम

सरकार ने FASTag के नियम में बदलाव किया है। नए नियम के अनुसार, बिना FASTag वाले ड्राइवर्स को अब दोगुना टोल टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि, इसके लिए कुछ शर्तें भी लागू होंगी। इस नियम के तहत अब बिना फास्टैग वाले वाहनों को दोगुना टोल टैक्स नहीं देना होगा। ये नया संशोधन 15 नवंबर 2025 से लागू हो जाएगा।

Edited By: Ashwani Kumar Srivastavaअपडेटेड Oct 06, 2025 पर 5:59 PM
बिना FASTag अब नहीं देना पड़ेगा दोगुना टोल, जानें नए नियम
बिना FASTag अब नहीं देना पड़ेगा दोगुना टोल, जानें नए नियम

अगर आपके पास कार है तो आप FASTag के बारे में जानते ही होंगे। इसे हाइवे और एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स भरने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुछ समय पहले सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए सालाना FASTag पास की सुविधा भी शुरू की थी। FASTag से टोल देने पर आपको छूट भी मिलती है। लेकिन फिर भी कई लोग अभी तक FASTag का इस्तेमाल नहीं करते। पहले ऐसे लोग टोल पर दोगुना भुगतान करते थे। लेकिन अब सरकार ने नियम में बदलाव किया है। नए नियम के अनुसार, बिना FASTag वाले ड्राइवर्स को अब दोगुना टोल टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि, इसके लिए कुछ शर्तें भी लागू होंगी। चलिए जानते हैं नए नियम के बारे में।

नियम में बदलाव

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्‍ट्रीय राजमार्ग शुल्‍क नियम, 2008 में संशोधन किया है। इन नियम के तहत अब बिना फास्टैग वाले वाहनों को दोगुना टोल टैक्स नहीं देना होगा। ये नया संशोधन 15 नवंबर 2025 से लागू कर दिया जाएगा। हालांकि, शर्त यह है कि यात्रियों को टोल टैक्स भरने के लिए UPI ID का यूज करना होगा। अगर यात्री कैश पेमेंट करते हैं तो उन्हें अभी भी दोगुना टोल ही देना होगा। यह कदम डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। सरकार चाहती है कि लोग ज्यादा UPI पेमेंट करें।

क्या हुआ बदलाव?

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