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Budget 2025: बजट से पहले कैपिटल गेन्स टैक्स के मौजूदा ढांचे पर एक नजर

बजट 1 फरवरी 2025 को पेश किया जाना है और इसके तहत कैपिटल गेन्स टैक्स स्ट्रक्चर में अपडेट को लेकर चर्चा तेज हो गई है। बजट से पहले एक अहम सुझाव एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) की तरफ से आया है। AMFI ने डेट म्यूचुअल फंड्स का टैक्स सिस्टम लिस्टेड बॉन्ड्स की तर्ज पर बनाने का प्रस्ताव पेश किया है। AMFI ने 12 महीने से ज्यादा समय तक रखे गए डेट म्यूचुअल फंड्स से होने वाले लाभ पर 12.5 पर्सेंट टैक्स का सुझाव दिया है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 28, 2025 पर 10:58 PM
Budget 2025: बजट से पहले कैपिटल गेन्स टैक्स के मौजूदा ढांचे पर एक नजर
Budget 2025: लिस्टेड इक्विटी शेयरों और इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंडों से हासिल होने वाले शॉर्ट टर्म गेन पर 20 पर्सेंट टैक्स लगता है।

बजट 1 फरवरी 2025 को पेश किया जाना है और इसके तहत कैपिटल गेन्स टैक्स स्ट्रक्चर में अपडेट को लेकर चर्चा तेज हो गई है। बजट से पहले एक अहम सुझाव एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) की तरफ से आया है। AMFI ने डेट म्यूचुअल फंड्स का टैक्स सिस्टम लिस्टेड बॉन्ड्स की तर्ज पर बनाने का प्रस्ताव पेश किया है।

AMFI ने 12 महीने से ज्यादा समय तक रखे गए डेट म्यूचुअल फंड्स से होने वाले लाभ पर 12.5 पर्सेंट टैक्स का सुझाव दिया है। फिलहाल, ऐसे डेट फंड्स पर सभी लाभ को शॉर्ट टर्म गेन माना गया, जिससे इस पर ज्यादा टैक्स रेट लागू होता है। बजट 2025 नजदीक है और ऐसे में हम मौजूदा कैपिटल गेन्स टैक्स ढांचे पर एक नजर डालते हैं:

शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन्स (STCG)

इक्विटी इनवेस्टमेंट

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