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Union Budget 2026: डेलॉयट ने सरकार को ईसॉप्स के नियमों को स्पष्ट करने की दी सलाह

डेलॉयट का कहना है कि क्रॉस-बॉर्डर एंप्लॉयीज के लिए एंप्लॉयी स्टॉक ऑप्शन प्लान (ESOPs) के टैक्स के नियमों को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की जरूरत है। अभी ESOPs पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 17(2) के तहत बतौर पर्क्विजिट्स (perquisites) टैक्स लगता है। यह ईसॉप्स को एक्सरसाइज करने के वक्त लगता है। लेकिन, मल्टीपल ज्यूरिडिक्शंस में एंप्लॉयीज की सर्विस के विभाजन (Apportionment) को लेकर नियम स्पष्ट नहीं हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड Nov 26, 2025 पर 10:07 PM
Union Budget 2026: डेलॉयट ने सरकार को ईसॉप्स के नियमों को स्पष्ट करने की दी सलाह
कंसल्टेंसी फर्म ने रिवाइज्ड और बिलेटेड रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन बढ़ाने की भी सलाह सरकार को दी है।

यूनियन बजट 2026 बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। फाइनेंस मिनिस्ट्री उद्योग और अर्थव्यवस्था से जुड़े लोगों से इस बारे में चर्चा कर रही है। कंसल्टेंसी फर्म डेलॉयट ने सरकार को यूनियन बजट 2026 से अपनी उम्मीदों के बारे में बताया है। उसने खासकर पर्सनल इनकम टैक्स के नियमों को आसान बनाने और टैक्स के नियमों को लेकर उलझन खत्म करने की सलाह सरकार को दी है।

 टैक्स के नियमों को आसान बनाने की जरूरत

Deloitte के पार्टनर दिव्या बावेजा के मुताबिक, ग्लोबल इकोनॉमिक इनवायरमेंट अनिश्चित बना हुआ है। हालांकि, इंडियन इकोनॉमी की सेहत अच्छी दिख रही है। इसमें सरकार की पॉलिसी का हाथ है। सरकार प्रोडक्शन, इनवेस्टमेंट और एंप्लॉयमेंट बढ़ाने वाली पॉलिसी पर फोकस कर रही है। डेलॉयट का कहना है कि सरकार को पर्सनल इनकम टैक्स के उन मामलों पर फोकस करने की जरूरत है, जिन्हें लेकर उलझन की स्थिति है।

ईसॉप्स से जुड़े टैक्स के नियम को स्पष्ट करना होगा

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