Budget 2025: इनकम टैक्सपेयर्स की नजरें 1 फरवरी को यूनियन बजट 2025 पर लगी हैं। ज्यादातर टैक्सपेयर्स के मन में यह सवाल चल रहा है कि क्या वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण कैपिटल गेंस टैक्स के नियमों में भी बदलाव करेंगी? जिस तरह से शेयरों और म्यूचुअल फंड्स की इक्विटी स्कीमों में लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है, उसे देखते हुए कैपिटल गेंस टैक्स के नियमों को ठीक तरह से समझना जरूरी है। इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि आपको अपने शेयर या इक्विटी म्यूचुअल की यूनिट्स कब बेचने में सबसे ज्यादा फायदा है।
कैपिटल गेंस टैक्स का मतलब क्या है?
पहले यह समझ लेना जरूरी है कि कैपिटल गेंस टैक्स (Capital Gains Tax) क्या है। जब कभी आप कोई प्रॉपर्टी, शेयर या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स बेचते हैं तो आपको प्रॉफिट या लॉस होता है। ज्यादातर बार आपको प्रॉफिट होता है। सरकार इस प्रॉफिट का एक हिस्सा आपसे ले लेती है। इस प्रॉफिट पर वह जो टैक्स लगाती है, उसे कैपिटल गेंस टैक्स कहा जाता है। कैपिटल गेंस टैक्स दो तरह का होता है-शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस। किसी एसेट पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स लगेगा या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस लगेगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने उस एसेट को खरीदने के कितने समय बाद बेचा है।
शॉर्ट कैपिटल गेंस टैक्स के नियम क्या हैं?
एसेट के हिसाब से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस का पीरियड बदल जाता है। जैसे, अगर शेयर या म्यूचुअल फंड की यूनिट्स 12 महीने से पहले बेचा जाता है तो उससे होने वाले मुनाफे पर शॉर्ट टर्म कैपिल गेंस टैक्स लगता है। अभी इसका रेट 20 फीसदी है। पिछले साल यूनियन बजट में सरकार ने इसे 15 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया था। प्रॉपर्टी को अगर 24 महीने से पहले बेचा जाता है तो उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स लागू होता है। इस मुनाफे को टैक्सपेयर्स की इनकम में जोड़ दिया जाता है। फिर उसके टैक्स स्लैब के हिसाब से इस पर टैक्स लगता है।
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स के नियम क्या है?
शेयर या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स 12 महीने बाद बेचने पर मुनाफे पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स लागू होता है। इसका रेट 12.5 फीसदी है। पिछले साल बजट में सरकार ने इसे 10 फीसदी से बढ़ाकर 12.5 फीसदी कर दिया था। हालांकि, सरकार ने कैपिटल गेंस टैक्स से छूट की सीमा सालाना 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये कर दी है। प्रॉपर्टी के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स के नियम थोड़े अलग हैं। अगर प्रॉपर्टी 24 महीने के बाद बेची जाती है तो उसके प्रॉफिट पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स लगता है। इसका रेट भी 12.5 फीसदी है। पिछले साल सरकार ने इसे 20 फीसदी से घटाकर 12.5 फीसदी कर दिया था। लेकिन, इंडेक्सेशन बेनेफिट खत्म कर दिया था।