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Budget 2025: ओल्ड टैक्स रीजीम खत्म हुआ तो किसे होगा सबसे ज्यादा नुकसान?

ओल्ड रीजीम में इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सी के तहत आने वाले इनवेस्टमेंट ऑप्शंस में निवेश कर डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। 80सी के तहत करीब एक दर्जन इनवेस्टमेंट ऑप्शन आते हैं। इनमें पीपीएफ, ELSS, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आदि शामिल हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 14, 2025 पर 5:46 PM
Budget 2025: ओल्ड टैक्स रीजीम खत्म हुआ तो किसे होगा सबसे ज्यादा नुकसान?
ओल्ड रीजीम में होम लोन पर भी टैक्स बेनेफिट मिलता है। एक वित्त वर्ष में होम लोन के इंटरेस्ट पर 2 लाख रुपये तक डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है।

सरकार इनकम टैक्सपेयर्स को बड़ा राहत देने जा रही है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को इनकम टैक्स घटाने का ऐलान कर सकती हैं। इकोनॉमिस्ट्स और इंड्स्टीज के प्रतिनिधियों ने सरकार को कंजम्प्शन बढ़ाने के लिए इनकम टैक्स घटाने की सलाह दी है। खासकर 15 से 20 लाख रुपये सालाना इनकम वाले टैक्सपेयर्स को यूनियन बजट में बड़ी राहत मिल सकता है। मीडिया में खबर चल रही है कि सरकार इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम को खत्म करने का ऐलान कर सकती है। सवाल है कि अगर ऐसा होता है तो सबसे ज्यादा नुकसान किसे होगा?

इनकम टैक्स की दो रीजीम 

अभी इनकम टैक्स की दो रीजीम (Income Tax Regime ) हैं। इंडिविजुल टैक्सपेयर को किसी एक रीजीम का इस्तेमाल करने की इजाजत है। इंडिविजुअल टैक्सपेयर को अपनी रीजीम में बदलाव करने की इजाजत है। सरकार ने बजट 2020 (Union Budget 2020) में नई रीजीम का ऐलान किया था। इस रीजीम में टैक्स के रेट्स कम हैं, लेकिन ज्यादातर डिडक्शन के फायदें नहीं मिलते हैं। ओल्ड रीजीम में टैक्स के रेट्स ज्यादा हैं, लेकिन कई तरह का डिडक्शन क्लेम करने की इजाजत है।

ओल्ड रीजीम में कई डिडक्शन

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