यूनियन बजट 2025 को लेकर इनकम टैक्सपेयर्स सबसे ज्यादा उत्साहित हैं। उन्हें उम्मीद है कि सरकार यूनियन बजट में उन्हें टैक्स से राहत देगी। इस बारे में मीडिया में कुछ खबरें आने के बाद उनकी उम्मीदें और बढ़ गई हैं। अभी इनकम टैक्स की दो रीजीम हैं। सरकार ने 2020 में नई रीजीम पेश की थी। तब से इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स के लिए दोनों विकल्पों में से किसी एक को सेलेक्ट करने की इजाजत है। इनकम टैक्सपेयर्स की दिलचस्पी यह जानने में है कि 1 फरवरी को इनकम टैक्स में उन्हें कितनी राहत मिलेगी।
नई रीजीम में 7 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स नहीं
अभी इनकम टैक्स (Income Tax) की नई रीजीम में सालाना 3 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता है। 3 लाख रुपये से ज्यादा और 7 लाख रुपये तक की इनकम पर 5 फीसदी टैक्स लगता है। हालांकि, सरकार सेक्शन 87ए के तहत 7 लाख रुपये तक की इनकम पर स्पेशल छूट देती है, जिससे ऐसे टैक्सपेयर्स की टैक्स लायबिलिटी जीरो हो जाती है। सात लाख रुपये से ज्यादा और 10,000 रुपये तक की इनकम पर 10 फीसदी टैक्स लगता है। 10 लाख से ज्यादा और 12 लाख रुपये तक की इनकम पर 15 फीसदी टैक्स लगता है। 12 लाख रुपये से ज्यादा और 15 लाख रुपये तक की इनकम पर 20 फीसदी टैक्स लगता है। सालाना 15 लाख रुपये से ज्यादा इनकम पर 30 फीसदी टैक्स लगता है।
ओल्ड रीजीम में 5 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स से छूट
इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम में सालाना 2.5 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता है। 2.5 लाख से ज्यादा और 5 लाख रुपये तक की इनकम पर 5 फीसदी टैक्स लगता है। लेकिन, सेक्शन 87ए के तहत मिलने वाली स्पेशल रियायत से सालाना 5 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स जीरो हो जाता है। 5 लाख से ज्यादा और 10 लाख रुपये तक की इनकम पर 20 फीसदी टैक्स लगता है। 10 लाख रुपये से ज्यादा इनकम पर 30 फीसदी टैक्स लगता है।
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ज्यादा टैक्स स्लैब वाले टैक्सपेयर्स को मिलेगी राहत
टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि नई रीजीम में सालाना 7 लाख रुपये तक की इनकम पर स्पेशल छूट से टैक्स जीरो हो जाता है। पुरानी रीजीम में सालाना 5 लाख रुपये तक की इनकम पर स्पेशल छूट से टैक्स जीरो हो जाता है। ऐसे में वित्तमंत्री 1 फरवरी, 2025 को ज्यादा टैक्स स्लैब में आने वाले लोगों के लिए रियायत का ऐलान कर सकती हैं। ओल्ड रीजीम में सालाना 10 लाख रुपये से ज्यादा इनकम पर टैक्स 30 फीसदी से घटाकर 20 फीसदी किया जा सकता है। नई रीजीम में 15 लाख रुपये से ज्यादा इनकम पर टैक्स घटाकर 20 फीसदी किया जा सकता है। अगर आप सबसे ज्यादा टैक्स वाले स्लैब में आते हैं तो आपको टैक्स में 10 फीसदी तक का फायदा हो सकता है।