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Budget 2025: निर्मला सीतारमण के इन 4 ऐलानों से रियल्टी स्टॉक्स को लग सकते हैं पंख

अभी होम लोन पर दो तरह का टैक्स बेनेफिट मिलता है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 24बी के तहत एक वित्त वर्ष में होम लोन के इंटरेस्ट पर मैक्सिमम 2 लाख रुपये का डिडक्शन क्लेम करने की इजाजत है। इसके अलावा इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सी के तहत होम लोन के प्रिंसिपल पर भी डिडक्शन क्लेम करने की इजाजत है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 13, 2025 पर 4:59 PM
Budget 2025: निर्मला सीतारमण के इन 4 ऐलानों से रियल्टी स्टॉक्स को लग सकते हैं पंख
बीते एक साल में DLF, Phoenix Mills, Oberoi Realty, Godrej Properties जैसी कंपनियों के स्टॉक्स का प्रदर्शन मिलाजुला रहा है।

रियल एस्टेट सेक्टर को इस बार यूनियन बजट से काफी उम्मीदें हैं। यह सेक्टर लंबे समय से सरकार से मदद की मांग कर रहा है। उसे उम्मीद है कि 1 फरवरी को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण रियल एस्टेट सेक्टर को उद्योग का दर्जा देने का ऐलान करेंगी। कोविड की महामारी की सबसे ज्यादा मार रियल एस्टेट सेक्टर पर पड़ी थी। अब यह सेक्टर उस क्राइसिस से बाहर आ गया है। अगर सरकार इस सेक्टर के लिए टैक्स इनसेंटिव और दूसरी मदद का ऐलान करती है यह सेक्टर काफी तेज ग्रोथ हासिल कर सकता है।

होम लोन के इंटरेस्ट पर बढ़ना चाहिए टैक्स डिडक्शन

रियल एस्टेट सेक्टर की जानकारी रखने वाले लोगों का कहना है कि सरकार को सबसे पहले होम लोन के इंटरेस्ट पर डिडक्शन बढ़ाना चाहिए। उसके बाद जीएसटी इनपुट्स के टैक्स क्रेडिट रूल्स में बदलाव करना चाहिए। सरकार को रियल एस्टेट सेक्टर के लिए आसान सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम शुरू करना चाहिए। इससे यह सेक्टर तेजी से ग्रोथ करेगा। इकोनॉमी की ग्रोथ बढ़ाने के लिए रियल एस्टेट सेक्टर की ग्रोथ बढ़ानी होगी। इसकी वजह यह है कि इस सेक्टर की तेज ग्रोथ का फायदा स्टील, सीमेंट, पेंट, इलेक्ट्रिकल और लाइटिंग कंपनियों को भी मिलता है।

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