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Budget 2025: सीनियर सिटीजंस को सीतारमण से मिलेगी खुशखबरी, बेसिक टैक्स एग्जेम्प्शन लिमिट बढ़ सकती है

अभी इनकम टैक्स के लिहाज से सीनियर सिटीजंस की दो कैटेगरी हैं। पहली कैटेगरी ऐसे सीनियर सिटीजंस की है, जिसके तहत 60 साल और इससे ज्यादा उम्र के लोग आते हैं। दूसरी कैटेगरी सुपर सीनियर सिटीजंस की है, जिसके तहत 80 साल और इससे ज्यादा उम्र के लोग आते हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 02, 2025 पर 10:44 AM
Budget 2025: सीनियर सिटीजंस को सीतारमण से मिलेगी खुशखबरी, बेसिक टैक्स एग्जेम्प्शन लिमिट बढ़ सकती है
अगर किसी सीनियर सिटीजन की सालाना इनकम 3 लाख रुपये तक है तो इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम में उसे टैक्स देने की जरूरत नहीं है।

यूनियन बजट 2025 सीनियर सिटीजंस के लिए कई खुशियां लाएगा। सरकार बुजुर्गों को टैक्स सहित रुपये-पैसे के मामले में कई राहत दे सकती है। वित्तमंत्री इसका ऐलान यूनियन बजट 2025 में करेंगी। वह 1 फरवरी, 2025 को यूनियन बजट पेश करेंगी। सरकार ने सीनियर सिटीजंस को इनकम टैक्स के मामले में कई राहत दी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बढ़ते इनफ्लेशन खासकर फूड इनफ्लेशन को देखते हुए ये राहत नाकाफी हैं।

सीनियर सिटीजंस की दो कैटेगरी

वित्तमंत्री Nirmala Sitharaman अगले महीने की 1 तारीख को पेश होने वाले बजट (Union Budget 2025) में सीनियर सिटीजंस के लिए बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट बढ़ा सकती हैं। अभी इनकम टैक्स के लिहाज से सीनियर सिटीजंस की दो कैटेगरी हैं। पहली कैटेगरी ऐसे सीनियर सिटीजंस के लिए है, जिनकी उम्र 60 साल और इससे ज्यादा है। दूसरी कैटेगरी सुपर सीनियर सिटीजंस की है, जिसके तहत 80 साल और इससे ज्यादा उम्र के लोग आते हैं। दोनों कैटेगरी के सीनियर सिटीजन को इनकम टैक्स की नई और पुरानी रीजीम में से किसी एक का इस्तेमाल करने की आजादी है।

ओल्ड रीजीम में सीनियर सिटीजंस के लिए टैक्स

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