सरकार यूनियन बजट 2025 में बड़े ऐलान करने जा रही है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को इनकम टैक्स में राहत का ऐलान करेंगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि नई टैक्स रीजीम के टैक्सपेयर्स को ज्यादा राहत मिल सकती है। सरकार सालाना 10 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स-फ्री करेगी। सालाना 15 लाख से 20 लाख रुपये इनकम वाले लोगों के लिए 25 फीसदी टैक्स का नया स्लैब शुरू होगा। बिजनेस स्टैंडर्ड ने सरकारी सूत्रों के हवाले से यह खबर दी है।
10 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स-फ्री
सरकार ने पिछले साल यूनियन बजट (Union Budget) में नई टैक्स रीजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दी थी। इससे सालाना 7.75 लाख रुपये तक की इनकम वाले सैलरीड टैक्सपेयर्स को टैक्स चुकाने की जरूरत नहीं रह गई है। लेकिन, सालाना 15 लाख रुपये से ज्यादा इनकम वाले सैलरीड टैक्सपेयर्स को 30 फीसदी टैक्स चुकाना पड़ता है। एक सरकारी सूत्र ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया, "हम दोनों विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। अगर बजट हमें इजाजत देता है तो हम दोनों उपायों को लागू कर सकते हैं।"
सरकार को सालाना 50000 से एक लाख करोड़ नुकसान
उन्होंने कहा, "10 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स टैक्स-फ्री किया जा सकता है। साथ ही 15-20 रुपये तक की इनकम के लिए 25 फीसदी टैक्स का नया स्लैब शुरू किया जा सकता है।" उन्होंने कहा कि इससे सरकार को सालाना रेवेन्यू में 50,000 से 1,00,000 रुपये का नुकसान हो सकता है, जिसके लिए सरकार तैयार है। मनीकंट्रोल स्वतंत्र रूप से इस जानकारी को वेरिफाइ नहीं कर पाया है।
मिडिल क्लास पर टैक्स घटाने की सलाह
इकोनॉमिस्ट्स ने सरकार को कंजम्प्शन बढ़ाने के लिए मिडिल क्लास को टैक्स में राहत देने की सलाह दी है। टैक्स का बोझ घटने से लोगों के हाथ में ज्यादा पैसे बचेंगे, जिससे वे ज्यादा खर्च कर सकेंगे। महंगाई खासकर खानेपीने की चीजों की महंगाई ने लोगों की मुश्किल बढ़ा दी है। इससे लोग कम खर्च कर रहे हैं। इसका असर आर्थिक गतिविधियों पर पड़ रहा है। इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ घटकर 5.4 फीसदी पर आ गई है। जानकारों का कहना है कि अगर सरकार ने जल्द उपाय नहीं किए तो इकोनॉमी स्लोडाउन में जा सकती है।
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टैक्स घटाने से बढ़ सकता है कंजम्प्शन
इकोनॉमिक को स्लोडाउन में जाने से रोकने के लिए कंजम्प्शन बढ़ाना होगा। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार अगर मिडिल क्लास पर टैक्स का बोझ घटाती है तो इससे कंजम्प्शन बढ़ सकता है। अभी इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम में सालाना 10 लाख रुपये से ज्यादा इनकम पर 30 फीसदी टैक्स लगता है। इनक टैक्स की नई रीजीम में सालाना इनकम 15 लाख रुपये से ज्यादा होने पर 30 फीसदी टैक्स लगता है।