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Union Budget 2025: इनकम टैक्स के नियम होंगे आसान, निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को करेंगी ये ऐलान

पिछले कुछ सालों की तरह इस बार भी यूनियन बजट में सरकार इनकम टैक्स नियमों को आसान बनाने का ऐलान करेगी। पिछले साल सरकार ने कैपिटल गेंस टैक्स के नियमों में बड़े बदलाव किए थे। इनकम टैक्स की नई रीजीम को अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश की थी। इस बार भी बजट में इस कोशिश के जारी रहने की उम्मीद है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 23, 2025 पर 9:59 AM
Union Budget 2025: इनकम टैक्स के नियम होंगे आसान, निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को करेंगी ये ऐलान
इनकम टैक्स नियमों को आसान बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और दूसरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाया जा सकता है।

पिछले कुछ सालों की तरह यूनियन बजट 2025 में भी सरकार का फोकस इनकम टैक्स के नियमों को आसान बनाने पर रह सकता है। सरकार धीरे-धीरे इनकम टैक्स एक्ट में बदलाव करना चाहती है। सरकार कैपिटल गेंस टैक्स और विदहोल्डिंग टैक्स के नियमों में बड़े बदलाव कर चुकी है। सरकार बगैर डिडक्शन वाली इनकम टैक्स की नई रीजीम भी पेश कर चुकी है। 1 फरवरी को पेश होने वाले यूनियन बजट में टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स के नियमों में ऐसे बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं, जिससे ओल्ड रीजीम में उनकी दिलचस्पी घट सकती है।

नई रीजीम में स्लैब में बदलाव

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) नई टैक्स रीजीम में टैक्स स्लैब/रेट्स में बदलाव कर सकती हैं। वह ओल्ड रीजीम को जैसा है, वैसा बनाए रख सकती हैं। वह इसे खत्म करने का फैसला भी ले सकती हैं। तीसरी प्रॉपर्टी पर नोशनल रेंट के आधार पर टैक्स लगाने के वर्तमान नियम को खत्म किया जा सकता है, क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स पहले से लागू है। इसके अलावा नोशनल रेंट के निर्धारण के लिए कोई स्टैंडर्ड नहीं है और यह काफी जटिल प्रक्रिया है। इसलिए टैक्सपेयर पर अतिरिक्त टैक्स के इस बोझ को सरकार खत्म कर सकती है।

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