नवंबर में GST कलेक्शन 0.7% बढ़कर हुआ ₹1.70 लाख करोड़

GST Collections in November: नवंबर 2025 में ग्रॉस घरेलू रेवेन्यू 2.3 प्रतिशत घटकर 1.24 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा रहा। GST 2.0 के तहत अब केवल 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दरें ही हैं। 375 सामानों पर GST की नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू हुई थीं

अपडेटेड Dec 01, 2025 पर 3:22 PM
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अक्टूबर 2025 में देश में ग्रॉस GST कलेक्शन 1.96 लाख करोड़ रुपये रहा था।

नवंबर 2025 में देश में ग्रॉस GST (Goods & Services Tax) कलेक्शन सालाना आधार पर 0.7 प्रतिशत बढ़कर 1.70 लाख करोड़ रुपये हो गया। 1 दिसंबर को जारी सरकारी आंकड़ों से यह बात सामने आई है। नवंबर 2024 में ग्रॉस GST कलेक्शन 1.69 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा था। अक्टूबर 2025 में देश में ग्रॉस GST कलेक्शन सालाना आधार पर 4.6 प्रतिशत बढ़कर 1.96 लाख करोड़ रुपये रहा था।

नवंबर 2025 में ग्रॉस घरेलू रेवेन्यू 2.3 प्रतिशत घटकर 1.24 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा रहा। यह गिरावट GST रेट में कमी के बाद आई है। नवंबर में सामान के इंपोर्ट से रेवेन्यू 10.2 प्रतिशत बढ़कर 45,976 करोड़ रुपये हो गया।

रसोई के सामान से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल सहित 375 सामानों पर GST की नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू हुई थीं। GST 2.0 के तहत अब केवल 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दरें ही हैं। 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत के स्लैब को खत्म कर दिया गया है। सिन गुड्स और लग्जरी आइटम्स के लिए 40 प्रतिशत की स्पेशल रेट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में दिवाली से पहले GST दरों में कटौती की घोषणा की थी।


तंबाकू, पान मसाला पर लग सकता है नया सेस

सरकार ने सोमवार को लोकसभा में दो विधेयक पेश किए। ये विधेयक GST कंपंजेशन सेस खत्म होने के बाद भी तंबाकू, पान मसाला और अन्य तंबाकू प्रोडक्ट्स पर टैक्स का कुल भार समान बनाए रखने के लिए हैं। इनके जरिए GST कंपंजेशन सेस की जगह नया सेस लगाया जाएगा। केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक, 2025 के तहत सिगरेट सहित विभिन्न तंबाकू प्रोडक्ट्स पर उत्पाद शुल्क लगाया जाएगा। यह तंबाकू पर GST कंपंजेशन सेस की जगह लेगा। ‘स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025’ पान मसाला पर लगाए जाने वाले कंपंजेशन सेस की जगह लेगा। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े खर्चों के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाना है। इसके तहत उन मशीनों या प्रक्रियाओं पर सेस लगाया जाएगा, जिनके जरिए पान मसाला जैसी चीजों को बनाया जाता है। वर्तमान में तंबाकू और पान मसाला पर 28 प्रतिशत GST लागू है। साथ ही अलग-अलग दरों पर कंपंजेशन सेस भी वसूला जाता है।

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