Judicial Service Exam News: न्यायपालिका में काम करने के इच्छुक उम्मीदवारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। अब तुरंत पास हुए ग्रेजुएट उम्मीदवार जूनियर डिवीजन सिविल जज एग्जाम नहीं दे सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने लॉ ग्रेजुएट की सीधी भर्ती पर रोक लगा दी है। न्यायिक भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अहम फैसला सुनाते हुए सिविल जजों की भर्ती के लिए तीन साल वकालत की प्रैक्टिस का नियम बहाल कर दिया। इसी के साथ लॉ ग्रेजुएट की सीधी भर्ती रद्द हो गई है। न्यूनतम 3 साल प्रैक्टिस के बाद ही ज्यूडिशियल सर्विस परीक्षा देने की शर्त दोबारा बहाल हो गई है।