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WBJEE Result 2025: आज आने वाले नतीजे फिर रुके, हाईकोर्ट में अवमानना मामले पर सुनवाई आज

WBJEE Result 2025 के नतीजे आज घोषित होने वाले थे। हालांकि इनके एक बार फिर स्थगित होने की खबर आ रही है। मीडिया में आ रही जानकारी के मुताबिक कलकत्ता उच्च न्यायालय को मिली शिकायतों के बाद सरकार के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू की गई है।

MoneyControl Newsअपडेटेड Aug 07, 2025 पर 11:32 AM
WBJEE Result 2025: आज आने वाले नतीजे फिर रुके, हाईकोर्ट में अवमानना मामले पर सुनवाई आज

WBJEE Result 2025 आज यानी 7 अगस्त, 2025 को जारी होने वाले थे। मगर, अब खबर आ रही है ये परिणाम एक बार फिर से स्थगित हो गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कलकत्ता उच्च न्यायालय में राज्य और WBJEEB सहित अन्य के खिलाफ शुरू की गई अवमानना कार्यवाही के कारण WBJEE परिणाम 2025 को फिर से स्थगित कर दिया गया है।

पश्चिम बंगाल संयुक्त प्रवेश परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित WBJEE परीक्षा का रिजल्ट आज आधिकारिक वेबसाइट wbjeeb.nic.in पर जारी होना था। यह परीक्षा 27 अप्रैल को राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी।

बताया जा रहा है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के जस्टिस कौशिक चंदा को कथित तौर पर जेईएमएएस-पीजी (मेडिकल पोस्टग्रेजुएट) परीक्षा में मेरिट सूचीबद्ध उम्मीदवारों के साथ-साथ डब्ल्यूबीजेईई बोर्ड से ईमेल के माध्यम से शिकायतें प्राप्त हुईं, जिसके बाद अदालत ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की। शिक्षा डॉट कॉम की खबर के मुताबिक, ‘कुछ छात्रों द्वारा जस्टिस कौशिक चंदा के समक्ष शिकायत दर्ज करने के बाद WBJEE 2025 के नतीजे ताजा अवमानना मामले सामने आने के बाद स्थगित कर दिए गए हैं। उच्च न्यायालय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी रिजर्वेशन से संबंधित हाईकोर्ट द्वारा 21 मई, 2024 को पास आदेश को अब तक स्थगित नहीं किया है।’

मामले में अगली सुनवाई गुरुवार 7 अगस्त, 2025 को सुबह 10.30 बजे होगी। पश्चिम बंगाल के उच्च शिक्षा के प्रधान सचिव को राज्य की स्थिति स्पष्ट करने के लिए अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि कानूनी कार्यवाही के कारण राज्य संयुक्त प्रवेश परीक्षा के नतीजे घोषित करने में पहले ही एक महीने से ज्यादा की देरी हो चुकी है। इससे पहले जुलाई में, बोर्ड अध्यक्ष सोनाली चक्रवर्ती बनर्जी ने बताया था कि उनका परीक्षा परिणाम 5 जून को जारी करने के लिए तैयार था, लेकिन ओबीसी आरक्षण नीति को लेकर चल रही कानूनी कार्यवाही इसमें देरी हुई।

कलकत्ता हाई कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में पश्चिम बंगाल सरकार की संशोधित ओबीसी रिजर्वेशन सूची पर सवाल उठाया था। कोर्ट ने बिना पर्याप्त कारण के 77 समुदायों को इस सूची में शामिल करने को नहीं मानते हुए इसे रद्द कर दिया था। इसके बाद रिजल्ट करने का रास्ता पिछले महीले सु्प्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद साफ हो गया था, जिसमें उसने कलकत्ता हाईकोर्ट के ओबीसी रिजर्वेशन सूची पर रोक लगाई थी।

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