Bihar SIR Row: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (15 सितंबर) को कहा कि वह यह मानता है कि भारतीय चुनाव आयोग (ECI) एक संवैधानिक संस्था होने के नाते बिहार में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान कानून का पालन कर रहा है। साथ ही शीर्ष अदालत ने आगाह किया है कि किसी भी अवैधता की स्थिति में SIR प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाएगा। दलीलों की अंतिम सुनवाई के लिए 7 अक्टूबर की तारीख तय करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वह इस मामले पर कोई टुकड़ों में राय नहीं दे सकता। अंतिम फैसला पूरे देश में एसआईआर के लिए लागू होगा।