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The Kerala Story 2: केरल HC ने 'द केरल स्टोरी 2' को सीबीएफसी की लगाई फटकार, बोला-'कानून की अवहेलना'

The Kerala Story 2: केरल उच्च न्यायालय ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाते हुए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) को 'द केरल स्टोरी 2' को दोबारा देखने के लिए कहा है।

Moneycontrol Hindi Newsअपडेटेड Feb 27, 2026 पर 11:18 AM
The Kerala Story 2: केरल HC ने 'द केरल स्टोरी 2' को सीबीएफसी की लगाई फटकार, बोला-'कानून की अवहेलना'
केरल HC ने 'द केरल स्टोरी 2' को सीबीएफसी की लगाई फटकार

The Kerala Story 2: केरल स्टोरी 2 के सिनेमाघरों में रिलीज होने से कुछ घंटे पहले, केरल उच्च न्यायालय ने पहले फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी, फिर अंतरिम आदेश के खिलाफ अपील पर विचार किया और मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज नहीं हुई है। हालांकि, अदालत ने फिल्म के प्रमाणीकरण के तरीके को लेकर केंद्रीय फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड (सीबीएफसी) को फटकार लगाई है और इसे 'लागू कानून की अवहेलना' बताया है। सीबीएफसी ने फिल्म को 'अंडर रेटिंग' (U/A) प्रमाणित किया था।

गुरुवार को केरल उच्च न्यायालय ने 'द केरल स्टोरी 2' की रिलीज पर अंतरिम रोक लगाते हुए आदेश दिया कि सेंसर बोर्ड ने फिल्म को प्रमाणित करते समय 'सोच-समझकर निर्णय नहीं लिया'। न्यायालय ने यह भी कहा कि सामाजिक सद्भाव को भंग न करने वाली फिल्म के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों का सीबीएफसी द्वारा पालन नहीं किया गया है। न्यायालय ने कहा, "सीबीएफसी ने प्रमाणन देते समय इन दिशानिर्देशों को ध्यान में नहीं रखा है और लागू कानून की स्पष्ट अवहेलना की गई है, जिसके कारण न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा।"

न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस ने फिल्म की रिलीज को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं पर यह आदेश पारित किया। अदालत ने यह भी कहा कि असहमति पैदा करने, कानून-व्यवस्था बिगाड़ने या सामाजिक सद्भाव को कमजोर करने की प्रवृत्ति वाली सामग्री का प्रसार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में नहीं आता है।

अदालत ने केंद्र सरकार को फिल्म के प्रमाणीकरण के खिलाफ दायर पुनरीक्षण याचिका पर गुरुवार से दो सप्ताह के भीतर विचार करने और आदेश पारित करने का निर्देश दिया है, जिसमें सीबीएफसी को फिल्म की दोबारा जांच करने के लिए कहा गया है।

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