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IB अधिकारी हत्या मामले में ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों को उम्रकैद, कोर्ट ने कहा- 'शव को जानवर की तरह घसीटा गया'

Ankit Sharma Murder Case: दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को IB कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में AAP के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। बता दें कि फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली के दयाल पुर इलाके में हुए दंगों के दौरान उनकी बेरहमी हत्या कर दी गई थी।

Edited By: Ashwani Kumar Srivastavaअपडेटेड Jul 31, 2026 पर 6:04 PM
IB अधिकारी हत्या मामले में ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों को उम्रकैद, कोर्ट ने कहा- 'शव को जानवर की तरह घसीटा गया'
IB अधिकारी हत्या मामले में ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों को उम्रकैद

Ankit Sharma Murder Case: दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में AAP के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। बता दें कि फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली के दयाल पुर इलाके में हुए दंगों के दौरान उनकी बेरहमी हत्या कर दी गई थी।

सजा सुनाते हुए अदालत ने अपराध की प्रकृति पर कड़ी टिप्पणी की और इसे "बेहद बर्बर" कृत्य बताया। अदालत ने कहा, "जिस तरह से यह अपराध किया गया, वह बेहद बर्बर था और इसे सिर्फ धर्म के आधार पर अंजाम दिया गया है।"

दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने भी हत्या की भयानक प्रकृति पर जोर देते हुए कहा कि "अंकित शर्मा के शव को किसी जानवर की तरह घसीटा गया।" कोर्ट ने उनके साथ की गई बर्बरता को "घिनौना और विचलित करने वाला" बताया।

यह सजा AAP के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और अन्य आरोपियों को अंकित शर्मा की हत्या में शामिल होने का दोषी ठहराए जाने के बाद सुनाई गई है। बता दें कि अंकित शर्मा का शव फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा के दौरान एक नाले में मिला था।

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