Bakrid Do's Don'ts List: दिल्ली सरकार ने बकरीद 2026 को लेकर लोगों के लिए जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। दिल्ली सरकार के विकास विभाग के अंतर्गत आने वाली एनिमल हसबेंड्री यूनिट की ओर से यह नोटिस जारी किया गया है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे बकरीद का त्योहार जिम्मेदारी, साफ-सफाई और कानून का पालन करते हुए मनाएं। साथ ही पशुओं के प्रति दया और संवेदनशीलता बनाए रखने की भी सलाह दी गई है।
जारी निर्देशों में साफ कहा गया है कि किसी भी जानवर के साथ क्रूरता करना या अवैध तरीके से पशु वध करना कानूनन अपराध है। ऐसा करने वालों के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 और अन्य संबंधित कानूनों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने विशेष रूप से स्पष्ट किया है कि गाय और ऊंट की कुर्बानी पूरी तरह प्रतिबंधित है।
प्रशासन ने बताए क्या करना है और क्या नहीं?
नोटिस में लोगों को कई जरूरी “DO’S & DON’TS” भी बताए गए हैं। प्रशासन ने कहा है कि कुर्बानी केवल अधिकृत और निर्धारित स्थानों पर ही की जाए। सार्वजनिक जगहों, सड़कों, पार्कों या खुले इलाकों में पशु वध करने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा, लोगों से आसपास की साफ-सफाई बनाए रखने और कुर्बानी के दौरान व बाद में पूरी स्वच्छता का ध्यान रखने की अपील की गई है।
सरकार ने यह भी कहा है कि नालियों और सीवर लाइनों में खून, कचरा या पशु अवशेष नहीं फेंके जाएं। साथ ही जानवरों की खरीद-बिक्री सार्वजनिक स्थानों पर नहीं करने और पशुओं के परिवहन के दौरान उनके साथ किसी तरह की क्रूरता न करने के निर्देश दिए गए हैं।
नियमों का उल्लंघन करने होगी कार्रवाई
दिल्ली सरकार ने चेतावनी दी है कि अवैध पशु वध, अवैध परिवहन या कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी शिकायत या सूचना के लिए लोगों से नजदीकी पुलिस स्टेशन या दिल्ली पुलिस हेल्पलाइन 112 पर संपर्क करने को कहा गया है।
सरकार ने अंत में लोगों से अपील की है कि सभी मिलकर एक स्वच्छ, संवेदनशील और कानून का पालन करने वाली दिल्ली बनाने में सहयोग करें।