Mafia Mukhtar Ansari son Umar Ansari : माफिया मुख्तार अंसारी का छोटा बेटा उमर अंसारी अब जेल से बाहर आएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गैंमुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। कोर्ट ने गैंगेस्टर एक्ट में जब्त जमीन को कोर्ट से छुड़वाने के लिए फर्जी दस्तावेज लगाने और मां के फर्जी सिग्नेचर बनाने के मामले में उमर अंसारी तो जमानत दी है। बता दें कि, इस मामले में गाजीपुर की कोर्ट ने उमर अंसारी को सजा सुनाई थी।
इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दी जमानत
बता दें कि शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गैंगेस्टर एक्ट में जब्त जमीन को कोर्ट से छुड़वाने के लिए फर्जी दस्तावेज लगाने और मां के फर्जी दस्तखत बनाने के मामले में माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। उमर अंसारी की जमानत अर्जी पर शुक्रवार को न्यायमूर्ति डॉ गौतम चौधरी ने सुनवाई की। उन्होंने उमर अंसारी के अधिवक्ता और सरकारी वकील की दलील को सुन कर उमर को जमानत देने का आदेश दिया।
जानें क्या था पूरा मामला
गैंगस्टर एक्ट से जुड़े एक केस में गाज़ीपुर पुलिस ने मुख्तार अंसारी की लगभग 10 करोड़ की संपत्ति कुर्क की थी। इस संपत्ति को छुड़ाने के लिए अदालत में अर्जी दी गई, जिसमें नाम उनकी पत्नी अफशा अंसारी का था। लेकिन सरकारी वकील को उस पर किए गए हस्ताक्षर संदिग्ध लगे। गौरतलब है कि अफशा अंसारी पर 50 हज़ार रुपये का इनाम घोषित है और वह लंबे समय से फरार बताई जा रही हैं। इसी पृष्ठभूमि में यह मामला और गंभीर हो गया है।
विधायकी भी हो चुकी है बहाल
मालूम हो कि, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान हेट स्पीच के प्रकरण में अब्बास को हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी थी, जिसके कारण उनकी विधानसभा की सदस्यता बहाल हो गई।
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