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Delhi Excise Policy Case: अरविंद केजरीवाल पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, CBI की अपील दूसरी बेंच में भेजने की मांग

Delhi Excise Policy Case: आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के खिलाफ की गई उनकी टिप्पणियों पर रोक लगा दी गई थी।

Translated By: Ashwani Kumar Srivastavaअपडेटेड Mar 16, 2026 पर 7:49 AM
Delhi Excise Policy Case: अरविंद केजरीवाल पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, CBI की अपील दूसरी बेंच में भेजने की मांग
अरविंद केजरीवाल पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, CBI की अपील दूसरी बेंच में भेजने की मांग

Delhi Excise Policy Case: आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के खिलाफ की गई उनकी अपील पर रोक लगा दी गई थी।

संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर अपनी याचिका में, जिसमें उन्होंने अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया है, केजरीवाल ने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के उस आदेश को भी चुनौती दी है, जिसमें बेंच बदलने के उनके अनुरोध को खारिज कर दिया गया था।

सोमवार को जस्टिस स्वर्णा कांत शर्मा CBI की उस याचिका पर सुनवाई कर सकते हैं, जिसमें केजरीवाल, उनके पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आबकारी नीति मामले में आरोपी कुछ अन्य लोगों की रिहाई को चुनौती दी गई है।

इससे पहले, 11 मार्च को केजरीवाल और उनके साथियों ने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध किया था कि इस मामले की सुनवाई किसी दूसरे “निष्पक्ष” जज को दी जाए। अपनी याचिका में, केजरीवाल ने दावा किया कि उन्हें "गंभीर, वास्तविक और उचित आशंका" है कि मामले की सुनवाई निष्पक्ष और तटस्थ नहीं होगी।

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