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सोशल मीडिया पर सरकार की और सख्ती, अब कई मंत्रालय दे सकेंगे कंटेंट हटाने का आदेश; नियमों में बदलाव की तैयारी

Social Media Content: अभी तक भारत में आईटी एक्ट, 2000 की धारा 69A के तहत किसी भी कंटेंट को ब्लॉक करने का अंतिम अधिकार सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पास है। अन्य मंत्रालय केवल सिफारिश भेजते हैं, जिसकी जांच के बाद आईटी मंत्रालय आदेश जारी करता है

Abhishek Guptaअपडेटेड Mar 18, 2026 पर 11:19 AM
सोशल मीडिया पर सरकार की और सख्ती, अब कई मंत्रालय दे सकेंगे कंटेंट हटाने का आदेश; नियमों में बदलाव की तैयारी
सरकार का मानना है कि AI के जरिए फैलाई जा रही भ्रामक खबरों और डीपफेक वीडियो पर तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है

Social Media Content Takedown: भारत सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद कंटेंट को कंट्रोल करने के नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार, अब केवल आईटी मंत्रालय (MeitY) ही नहीं, बल्कि कई अन्य मंत्रालय भी सीधे तौर पर आपत्तिजनक पोस्ट या वीडियो को हटाने का आदेश दे सकेंगे।

क्या है मौजूदा नियम और प्रस्तावित बदलाव?

अभी तक भारत में आईटी एक्ट, 2000 की धारा 69A के तहत किसी भी कंटेंट को ब्लॉक करने का अंतिम अधिकार सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पास है। अन्य मंत्रालय केवल सिफारिश भेजते हैं, जिसकी जांच के बाद आईटी मंत्रालय आदेश जारी करता है।

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