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Delhi AQI: दिल्ली में सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम, मजदूरों के दिए जाएंगे ₹10,000

13 दिसंबर को प्रदूषण का लेवल तेजी से बढ़ने के बाद, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने दिल्ली-NCR में ढांचे बनाने और गिराने के कामों पर रोक लगाने सहित GRAP-IV लागू किया। दिल्ली में BS-IV और उससे नीचे के रजिस्टर्ड डीजल हेवी मालवाहक वाहनों की एंट्री पर रोक है। हालांकि, केवल जरूरी सेवाओं के लिए ही छूट दी गई है

Shubham Sharmaअपडेटेड Dec 17, 2025 पर 3:33 PM
Delhi AQI: दिल्ली में सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम, मजदूरों के दिए जाएंगे ₹10,000
दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य कर दिया है

दिल्ली और आसपास के इलाकों में बिगड़ती एयर क्वालिटी के मद्देनजर, दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य कर दिया है। केवल हेल्थ, पुलिस, बैंकिंग आदि जैसी जरूरी सेवाओं को इससे बाहर रखा गया है। एक और महत्वपूर्ण निर्णय में, राज्य के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि निर्माण कार्य में रुकावट से प्रभावित सभी रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन मजदूरों के खातों में 10,000 रुपए डायरेक्ट ट्रांसफर किए जाएंगे।

13 दिसंबर को प्रदूषण का लेवल तेजी से बढ़ने के बाद, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने दिल्ली-NCR में ढांचे बनाने और गिराने के कामों पर रोक लगाने सहित GRAP-IV लागू किया।

GRAP के चौथे चरण में दिल्ली-NCR में सबसे सख्त प्रतिबंध लागू किए गए हैं। इस चरण के तहत, जरूरी चीजों या जरूरी सेवाओं को ले जाने वाले ट्रकों को छोड़कर, दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पूरी तरह से बंद है। हालांकि, CNG, LNG, इलेक्ट्रिक और BS-VI डीजल ट्रकों को अनुमति दी गई है।

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