दिल्ली की एक अदालत ने एक व्यक्ति को अपनी 11 साल की बेटी के साथ बार-बार बलात्कार करने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा कि दोषी ने शर्मनाक तरीके से सबसे पवित्र रिश्ते को चकनाचूर कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत 37 साल के व्यक्ति की सजा पर दलीलें सुन रहे थे, जिसे पहले बलात्कार और POCSO अधिनियम की धारा 6 (गंभीर यौन उत्पीड़न) के लिए दोषी ठहराया गया था।
