Old Vehicles In Delhi-NCR: पुरानी गाड़ी मालिकों के लिए एक बहुत ही राहत भरी खबर सामने आई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में चल रहीं 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों के खिलाफ फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (12 अगस्त) को बड़ा आदेश देते हुए कहा कि दिल्ली-NCR में 10 साल पुराने डीजल वाहनों और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों के मालिकों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। शीर्ष अदालत ने इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।