केंद्र सरकार ने 5 जून को इनकम-टैक्स (संशोधन)अध्यादेश 2026 जारी कर दिया है। इसके तहत विदेशी निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाली ब्याज आय और कैपिटल गेन्स पर टैक्स चुकाने से छूट दी गई है। यह अध्यादेश 1 अप्रैल, 2026 से लागू होगा,जिससे इसका फायद मौजूदा टैक्स ईयर की शुरुआत से ही मिल सकेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जारी आयकर (संशोधन) अध्यादेश, 2026,आयकर अधिनियम,2025 की अनुसूची IV में संशोधन करता है ताकि सरकारी बॉन्ड में निवेश से जुड़ी टैक्स फ्री आय की नई कटेगरीज जोड़ी जा सकें।
