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भारत के सरकारी बॉन्ड्स में निवेश पर विदेशी निवेशकों को मिलेगी टैक्स से छूट, अध्यादेश हुआ जारी

वित्त मंत्रालय ने कहा है कि इस छूट का मकसद सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश को आसान बनाना और पात्र विदेशी निवेशकों के लिए टैक्स सिस्टम को सरल बनाना है। यह अध्यादेश इसलिए जारी किया गया क्योंकि संसद का सत्र नहीं चल रहा है और राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट थे कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं जिनके कारण तुरंत कार्रवाई करना जरूरी है

Edited By: Sudhanshu Dubeyअपडेटेड Jun 05, 2026 पर 12:18 PM
भारत के सरकारी बॉन्ड्स में निवेश पर विदेशी निवेशकों को मिलेगी टैक्स से छूट, अध्यादेश हुआ जारी
वित्त मंत्रालय का कहना है कि इस छूट का मकसद सरकारी सिक्योरिटीज़ में निवेश को आसान बनाना और पात्र विदेशी निवेशकों के लिए टैक्स सिस्टम को सरल बनाना है

केंद्र सरकार ने 5 जून को इनकम-टैक्स (संशोधन)अध्यादेश 2026 जारी कर दिया है। इसके तहत विदेशी निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाली ब्याज आय और कैपिटल गेन्स पर टैक्स चुकाने से छूट दी गई है। यह अध्यादेश 1 अप्रैल, 2026 से लागू होगा,जिससे इसका फायद मौजूदा टैक्स ईयर की शुरुआत से ही मिल सकेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जारी आयकर (संशोधन) अध्यादेश, 2026,आयकर अधिनियम,2025 की अनुसूची IV में संशोधन करता है ताकि सरकारी बॉन्ड में निवेश से जुड़ी टैक्स फ्री आय की नई कटेगरीज जोड़ी जा सकें।

यह अध्यादेश इसलिए जारी किया गया क्योंकि संसद का सत्र नहीं चल रहा है और राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट थे कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं जिनके कारण तुरंत कार्रवाई करना जरूरी है। इस संशोधन के तहत,एक नई एंट्री जोड़ी गई है जिसके तहत विदेशी संस्थागत निवेशक (FII) द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों (government securities) पर कमाए गए किसी भी ब्याज और ऐसी प्रतिभूतियों की बिक्री,अदला-बदली या ट्रांसफर से होने वाले किसी भी कैपिटल गेन (पूंजीगत लाभ)को टैक्स छूट दी गई है,बशर्ते कि तय जानकारी देने की शर्तों का पालन किया जाए।

बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स को भी मिलेगी ये छूट

एक अलग एंट्री के तहत 'बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स'(BIS) को भी यही छूट दी गई है। स्विट्ज़रलैंड में स्थित यह संस्थान दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करता है। हालांकि,इसके लिए भी तय फ़ॉर्म और तरीके से जानकारी देना जरूरी होगा।

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