Gauhati High Court: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम सरकार को एक महिला को कथित तौर पर बिना परिवार को सूचना दिए बांग्लादेश भेजे जाने के मामले में उसके पति को 2 लाख रुपये का अंतरिम मुआवजा देने का निर्देश दिया है। इस मामले की सुनावाई के दौरान अदालत ने इस कार्रवाई में 'प्रक्रियात्मक खामियों' पर गंभीर चिंता जताई है। यह आदेश 3 सितंबर को जस्टिस कल्याण राय सुराना और जस्टिस सुस्मिता फूकन खौंड की पीठ ने मुजम्मेल हक की ओर से दायर हेबियस कॉर्पस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।
