सरकार ने इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और संस्थागत उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल पंपों से डीजल खरीद पर रोक लगा दी है। साथ ही खुदरा बिक्री केंद्रों से प्रति ग्राहक या वाहन प्रतिदिन अधिकतम 200 लीटर डीजल खरीदने की सीमा तय की है। सरकार के नए फैसले से उन अस्पतालों, आईटी पार्क्स, डेटा सेंटर्स और औद्योगिक इकाइयों की चिंता बढ़ गई है, जो बिजली आपूर्ति के लिए बड़े पैमाने पर डीजल जनरेटर पर निर्भर हैं। सरकार का कहना है कि उसका यह कदम ईंधन आपूर्ति के संरक्षण और खुदरा उपभोक्ताओं के लिए निर्धारित डीजल के कहीं और इस्तेमाल को रोकने के लिए है।
