CCPA Advisory: अब रेस्टोरेंट बिल में अलग से नहीं जोड़ पाएंगे LPG या फ्यूल चार्ज, सरकार का सख्त आदेश
CCPA Advisory: केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने एक नई एडवाइजरी जारी करते हुए होटलों और रेस्टोरेंट को "LPG चार्ज", "गैस सरचार्ज" या "फ्यूल कॉस्ट" जैसे अतिरिक्त चार्ज लगाने से मना किया है। सरकार ने कहा है कि ऐसा करना गलत और अनुचित व्यापार माना जाएगा।
अब रेस्टोरेंट बिल में अलग से नहीं जोड़ पाएंगे LPG या फ्यूल चार्ज, सरकार का सख्त आदेश
CCPA Advisory: केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने एक नई एडवाइजरी जारी करते हुए होटलों और रेस्टोरेंट को "LPG चार्ज", "गैस सरचार्ज" या "फ्यूल कॉस्ट" जैसे अतिरिक्त चार्ज लगाने से मना किया है। सरकार ने कहा है कि ऐसा करना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत गलत और अनुचित व्यापार (अनफेयर ट्रेड) माना जाएगा।
यह कदम उपभोक्ताओं की बढ़ती शिकायतों के बाद उठाया गया है और यह दिखाता है कि होटल और रेस्टोरेंट के बिल में ट्रांसपेरेंसी को लेकर अब सख्ती बढ़ाई जा रही है।
सर्विस चार्ज के नियमों को दरकिनार करने का प्रयास
25 मार्च को जारी अपनी सलाह में, CCPA ने बताया कि कई होटल और रेस्टोरेंट मेन्यू की कीमतों और लागू टैक्स के अलावा, उपभोक्ताओं के बिलों में अपने आप ही ऐसे शुल्क जोड़ रहे हैं। रेगुलेटर (नियामक) के अनुसार, यह तरीका पहले से लागू उस नियम से बचने की कोशिश लगता है, जिसमें जबरन सर्विस चार्ज लेने पर रोक लगाई गई है।
प्राधिकरण ने साफ किया कि सिर्फ नाम बदल देने से ये चार्ज सही नहीं हो जाते। कोई भी चार्ज जो ग्राहक की मर्जी के बिना लिया जाता है, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, मौजूदा दिशानिर्देशों का उल्लंघन माना जाएगा।
इनपुट लागत मेन्यू कीमत में शामिल होनी चाहिए
CCPA ने इस बात पर जोर दिया कि LPG, फ्यूल और बिजली जैसे खर्च होटल या रेस्टोरेंट चलाने के जरूरी हैं, इसलिए इन्हें खाने-पीने की चीजों की कीमत में पहले से ही शामिल किया जाना चाहिए।
इन खर्चों को अलग से चार्ज के रूप में वसूलने से पारदर्शिता की कमी होती है और ग्राहकों पर बेवजह अतिरिक्त बोझ पड़ता है। कानून के सेक्शन 2(47) के अनुसार, इस तरह की प्रथा को “अनुचित व्यापार” माना जाता है।
रेगुलेटर ने यह भी निर्देश दिया है कि मेन्यू में जो कीमत लिखी हो, वही ग्राहक द्वारा चुकाई जाने वाली असली कीमत होनी चाहिए, जिसमें सिर्फ टैक्स अलग से जोड़ा जा सकता है। इससे ग्राहकों को पहले से ही सही कीमत पता चल सकेगी।
उपभोक्ता शिकायतों के बाद कार्रवाई
यह निर्देश तब आया जब नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर कई शिकायतें दर्ज की गईं और मीडिया रिपोर्ट्स में भी सामने आया कि होटल और रेस्टोरेंट ऐसे अतिरिक्त चार्ज तेजी से जोड़ रहे हैं।
अधिकारियों ने कहा कि ये तरीके न केवल ग्राहकों को गुमराह करते हैं, बल्कि कीमतों पर उनका भरोसा भी कम कर देते हैं, खासकर ऐसे समय में जब ग्राहक छिपे हुए खर्चों के प्रति अधिक सतर्क होते जा रहे हैं।
इंडस्ट्री को बदलनी पड़ सकती है कीमत तय करने की रणनीति
इस फैसले का असर होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पर पड़ सकता है, जो फ्यूल और लॉजिस्टिक्स खर्चों सहित बढ़ी हुई इनपुट लागतों से जूझ रहा है।
अब जब ऐसे अतिरिक्त चार्ज लगाने की अनुमति नहीं होगी, तो व्यवसायों को अपनी कीमत तय करने का तरीका बदलना पड़ सकता है। यानी वे इन खर्चों को सीधे मेन्यू की कीमत में शामिल करेंगे, जिससे मेन्यू में दिखने वाली कीमतें बढ़ सकती हैं, बजाय इसके कि बाद में बिल में अलग से चार्ज जोड़े जाएं।
विशेष रूप से छोटे होटलों और रेस्टोरेंट के लिए, यह फैसला लाभ मार्जिन को कम कर सकता है, लेकिन इससे पूरे उद्योग को ज्यादा पारदर्शी (साफ) तरीके से कीमत तय करने की दिशा में आगे बढ़ाया जाएगा।
नियमों का पालन और उपभोक्ताओं के अधिकार
CCPA ने चेतावनी दी है कि इस एडवाइजरी का उल्लंघन करने पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इसने यह भी कहा कि वह देश भर में ऐसी प्रथाओं पर कड़ी निगरानी रख रहा है।
ऐसे शुल्कों का सामना करने वाले ग्राहक बिल बनते समय इन्हें हटाने के लिए कह सकते हैं या हेल्पलाइन, ऑनलाइन पोर्टल या उपभोक्ता आयोग के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
यह नया निर्देश पहले सर्विस चार्ज पर की गई सख्ती को आगे बढ़ाता है और यह सुनिश्चित करता है कि ग्राहकों से दिखाई गई कीमत के अलावा कोई छिपा या जबरन चार्ज न लिया जाए।