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CCPA Advisory: अब रेस्टोरेंट बिल में अलग से नहीं जोड़ पाएंगे LPG या फ्यूल चार्ज, सरकार का सख्त आदेश

CCPA Advisory: केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने एक नई एडवाइजरी जारी करते हुए होटलों और रेस्टोरेंट को "LPG चार्ज", "गैस सरचार्ज" या "फ्यूल कॉस्ट" जैसे अतिरिक्त चार्ज लगाने से मना किया है। सरकार ने कहा है कि ऐसा करना गलत और अनुचित व्यापार माना जाएगा।

Translated By: Ashwani Kumar Srivastavaअपडेटेड Mar 26, 2026 पर 10:35 AM
CCPA Advisory: अब रेस्टोरेंट बिल में अलग से नहीं जोड़ पाएंगे LPG या फ्यूल चार्ज, सरकार का सख्त आदेश
अब रेस्टोरेंट बिल में अलग से नहीं जोड़ पाएंगे LPG या फ्यूल चार्ज, सरकार का सख्त आदेश

CCPA Advisory: केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने एक नई एडवाइजरी जारी करते हुए होटलों और रेस्टोरेंट को "LPG चार्ज", "गैस सरचार्ज" या "फ्यूल कॉस्ट" जैसे अतिरिक्त चार्ज लगाने से मना किया है। सरकार ने कहा है कि ऐसा करना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत गलत और अनुचित व्यापार (अनफेयर ट्रेड) माना जाएगा।

यह कदम उपभोक्ताओं की बढ़ती शिकायतों के बाद उठाया गया है और यह दिखाता है कि होटल और रेस्टोरेंट के बिल में ट्रांसपेरेंसी को लेकर अब सख्ती बढ़ाई जा रही है।

सर्विस चार्ज के नियमों को दरकिनार करने का प्रयास

25 मार्च को जारी अपनी सलाह में, CCPA ने बताया कि कई होटल और रेस्टोरेंट मेन्यू की कीमतों और लागू टैक्स के अलावा, उपभोक्ताओं के बिलों में अपने आप ही ऐसे शुल्क जोड़ रहे हैं। रेगुलेटर (नियामक) के अनुसार, यह तरीका पहले से लागू उस नियम से बचने की कोशिश लगता है, जिसमें जबरन सर्विस चार्ज लेने पर रोक लगाई गई है।

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