CCPA Advisory: केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने एक नई एडवाइजरी जारी करते हुए होटलों और रेस्टोरेंट को "LPG चार्ज", "गैस सरचार्ज" या "फ्यूल कॉस्ट" जैसे अतिरिक्त चार्ज लगाने से मना किया है। सरकार ने कहा है कि ऐसा करना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत गलत और अनुचित व्यापार (अनफेयर ट्रेड) माना जाएगा।
