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नेशनल इमरजेंसी में देश में उत्पादित तेल, प्राकृतिक गैस पर होगा सरकार का पूर्व-अधिकार; जानिए क्या कहते हैं ड्राफ्ट नियम

इस वर्ष की शुरुआत में संसद ने ऑयलफील्ड्स (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) अमेंडमेंट बिल पारित किया था। इसके बाद पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने नियमों के ड्राफ्ट पर कमेंट्स मांगे हैं। तेल और प्राकृतिक गैस के प्रोड्यूसर्स को पूर्व-अधिकार के समय के फेयर मार्केट प्राइस का भुगतान किया जाएगा

Edited By: Ritika Singhअपडेटेड May 11, 2025 पर 3:13 PM
नेशनल इमरजेंसी में देश में उत्पादित तेल, प्राकृतिक गैस पर होगा सरकार का पूर्व-अधिकार; जानिए क्या कहते हैं ड्राफ्ट नियम
नया बिल पुराने 1948 के कानून की जगह लेगा।

राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति यानि नेशनल इमरजेंसी में देश में उत्पादित सभी तेल और प्राकृतिक गैस पर सरकार का पूर्व-अधिकार होगा। संशोधित तेल क्षेत्र कानून के तहत तैयार किए जा रहे नियमों के ड्राफ्ट में ऐसा है। पूर्व-अधिकार, किसी पक्ष- अक्सर सरकार या मौजूदा शेयरधारक का कानूनी अधिकार है कि वह किसी प्रोडक्ट, एसेट या रिसोर्स को दूसरों को पेश किए जाने से पहले उसकी खरीद या उस पर दावा कर सकता है।

जमीन के अंदर से या समुद्र तल के नीचे से निकाले गए कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पर इस तरह के अधिकार का मकसद सरकार को राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देने और आपात स्थिति के दौरान सार्वजनिक कल्याण सुनिश्चित करने में मदद करना है। कच्चे तेल को रिफाइन कर पेट्रोल, डीजल और केरोसीन जैसे ईंधन हासिल किए जाते हैं। वहीं प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल बिजली उत्पादन, फर्टिलाइजर के उत्पादन, व्हीकल्स के लिए सीएनजी और रसोई के लिए पाइप्ड नेचुरल गैस प्राप्त करने के लिए किया जाता है।

पूर्व-अधिकार के लिए प्रोड्यूसर्स को किस रेट पर होगा पेमेंट

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, नियमों के ड्राफ्ट में कहा गया है कि तेल और प्राकृतिक गैस के प्रोड्यूसर्स को पूर्व-अधिकार के समय के फेयर मार्केट प्राइस का भुगतान किया जाएगा। इस वर्ष की शुरुआत में संसद ने ऑयलफील्ड्स (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) अमेंडमेंट बिल पारित किया था। इसके बाद पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने नियमों के ड्राफ्ट पर कमेंट्स मांगे हैं। यह बिल पुराने 1948 के कानून की जगह लेगा। इसका उद्देश्य घरेलू उत्पादन बढ़ाना, निवेश आकर्षित करना और देश के एनर्जी ट्रांजिशन लक्ष्य को सपोर्ट करना है।

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