Gujarat News: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (18 मई) को गुजरात हाई कोर्ट के उस आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया, जिसमें भैंसों को मारने से जुड़े एक जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया गया था। इस PIL में गुजरात के दो चिड़ियाघरों के अंदर जंगली जानवरों को खिलाने के लिए भैंसों को मारे जाने को चुनौती दी गई थी। शीर्ष अदालत ने दोनों चिड़ियाघरों में जंगली जानवरों को खिलाने के लिए भैंसों की हत्या के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी।
