Get App

CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाएगा INDIA ब्लॉक! SIR और 'वोट चोरी' को लेकर गरमाई सियासत

संविधान के अनुच्छेद 324(5) के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल उसी तरह से हटाया जा सकता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को, जिसके लिए संसद में महाभियोग प्रस्ताव की आवश्यकता होती है। उसके बाद दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर पदच्युत किया जा सकता है

Abhishek Guptaअपडेटेड Aug 18, 2025 पर 12:23 PM
CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाएगा INDIA ब्लॉक! SIR और 'वोट चोरी' को लेकर गरमाई सियासत
बीते दिन CEC ने राहुल गांधी के दावों को 'निराधार' और 'संविधान का अपमान' बताते हुए खारिज कर दिया था

INDIA Alliance: विपक्षी 'INDIA' गठबंधन मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार, विपक्षी दल वोटर लिस्ट में 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' यानी SIR और 'वोट चोरी' के आरोपों को लेकर CEC के बयान पर अपना विरोध जताने के लिए ऐसा कर रहे हैं। यह निर्णय कथित तौर पर राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई 'इंडिया' गठबंधन के फ्लोर लीडर्स की बैठक में लिया गया।

कांग्रेस सांसद सैयद नसीर हुसैन से पूछा गया कि क्या विपक्षी दल महाभियोग प्रस्ताव लाएंगे, तो उन्होंने एएनआई को बताया, 'अगर जरूरत पड़ी, तो हम नियमों के तहत लोकतंत्र के सभी हथियारों का उपयोग करेंगे। हमारी अभी तक इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी, तो हम कुछ भी कर सकते हैं...'। बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 324(5) के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल उसी तरह से हटाया जा सकता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को, जिसके लिए संसद में महाभियोग प्रस्ताव की आवश्यकता होती है।

राहुल गांधी ने लगाया था 'वोट चोरी' का आरोप

सब समाचार

+ और भी पढ़ें