Khan Sir Vs Raushan Anand: बिहार के मशहूर टीचर और ज्ञान बिंदु GS एकेडमी के डायरेक्टर रौशन आनंद को पटना स्थित 'खान ग्लोबल कोचिंग इंस्टीट्यूट' में तोड़फोड़ के मामले में जमानत मिल गई है। वकील निरंजन कुमार सिंह ने पत्रकारों से कहा कि रौशन आनंद के खिलाफ दर्ज FIR गढ़ी हुई, पूर्वनियोजित और राजनीतिक रूप से प्रेरित थी। उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 (हत्या का प्रयास) को गलत तरीके से लगाया गया, क्योंकि मामले में आरोपी की मंशा, जानकारी और घटनास्थल पर उपस्थिति जैसे कानूनी तत्व मौजूद नहीं थे।
