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Ladakh Violence: सुप्रीम कोर्ट में 6 अक्टूबर को होगी सोनम वांगचुक की रिहाई पर सुनवाई, पत्नी ने NSA के तहत गिरफ्तारी को दी थी चुनौती

Sonam Wangchuk: वांगचुक की पत्नी ने दावा किया है कि उन्हें खुद लेह में वास्तविक तौर पर घर में नजरबंद रखा गया है। साथ ही वांगचुक द्वारा स्थापित हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स, लद्दाख (HIAL) के छात्रों और कर्मचारियों को उत्पीड़न, डराने-धमकाने और जांच का सामना करना पड़ रहा है

Curated By: Abhishek Guptaअपडेटेड Oct 05, 2025 पर 7:38 AM
Ladakh Violence: सुप्रीम कोर्ट में 6 अक्टूबर को होगी सोनम वांगचुक की रिहाई पर सुनवाई, पत्नी ने NSA के तहत गिरफ्तारी को दी थी चुनौती
सोनम वांगचुक को 26 सितंबर को NSA की धारा 3(2) के तहत हिरासत में लिया गया था

Sonam Wangchuk: लद्दाख में जलवायु कार्यकर्ता और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत हिरासत में लिए जाने के मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। उनकी पत्नी गीतांजलि जे. आंगमो द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 6 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। बता दें कि यह याचिका वांगचुक की हिरासत को चुनौती देती है और उनकी तत्काल रिहाई की मांग करती है।

याचिका में NSA के तहत हिरासत को दी गई चुनौती

सोनम वांगचुक को 26 सितंबर को NSA की धारा 3(2) के तहत हिरासत में लिया गया था। यह तब किया गया जब लद्दाख में राज्य का दर्जा और संविधान की छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन हिंसक रूप ले लिया था। इन विरोध प्रदर्शनों में चार लोगों की मौत हो गई थी और 90 लोग घायल हुए थे। हिंसा के बाद वांगचुक को NSA के तहत हिरासत में ले लिया गया। इसके तहत किसी को भी बिना किसी मुकदमे के 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि वांगचुक की हिरासत 'अवैध, मनमानी और असंवैधानिक' है, जो संविधान के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों अनुच्छेद 14, 19, 21 और 22 का उल्लंघन करती है। वरिष्ठ वकील विवेक तन्खा के माध्यम से दायर याचिका में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर की गई है और लद्दाख प्रशासन को निर्देश देने की मांग की गई है कि वे 'सोनम वांगचुक को तत्काल इस अदालत के समक्ष पेश करें।'

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