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ना समोसा, ना आइसक्रीम...अब स्कूलों के बाहर नहीं बिकेंगी ये चीजें, महाराष्ट्र सराकर ने दिया ये बड़ा आदेश

नए आदेश के अनुसार, ज्यादा फैट, ट्रांस फैट, चीनी और नमक वाले खाद्य पदार्थ (एचएफएसएस फूड) अब स्कूल परिसर या उसके 50 मीटर के आसपास न तो बेचे जा सकेंगे, न ही मुफ्त बांटे या उनका प्रचार किया जा सकेगा। यह नियम राज्य के सभी स्कूलों पर लागू होगा। इसमें सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, निजी, आवासीय स्कूलों के साथ-साथ सीबीएसई, आईसीएसई, राज्य बोर्ड और अन्य सभी बोर्डों से जुड़े स्कूल शामिल हैं

Edited By: Rajat Kumarअपडेटेड Jul 30, 2026 पर 3:52 PM
ना समोसा, ना आइसक्रीम...अब स्कूलों के बाहर नहीं बिकेंगी ये चीजें, महाराष्ट्र सराकर ने दिया ये बड़ा आदेश
अब स्कूलों के अंदर और उनके 50 मीटर के दायरे में जंक फूड की बिक्री और प्रचार पर रोक लगा दी गई है।

स्कूल की छुट्टी होते ही बच्चों की भीड़ अक्सर समोसे, वड़ा पाव, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और दूसरी जंक फूड की दुकानों पर दिखाई देती है। स्वाद के चक्कर में बच्चे रोजाना ऐसे फूड आइटम खा लेते हैं, जो उनकी सेहत पर बुरा असर डालते हैं। अब इस पर रोक लगाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने स्कूलों के अंदर और उनके 50 मीटर के दायरे में जंक फूड की बिक्री,  पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है।

महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने बच्चों को स्वस्थ खान-पान की आदतें अपनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब स्कूलों के अंदर और उनके 50 मीटर के दायरे में जंक फूड की बिक्री और प्रचार पर रोक लगा दी गई है।

नए नियम में क्या है?

नए आदेश के अनुसार, ज्यादा फैट, ट्रांस फैट, चीनी और नमक वाले खाद्य पदार्थ (एचएफएसएस फूड) अब स्कूल परिसर या उसके 50 मीटर के आसपास न तो बेचे जा सकेंगे, न ही मुफ्त बांटे या उनका प्रचार किया जा सकेगा। यह नियम राज्य के सभी स्कूलों पर लागू होगा। इसमें सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, निजी, आवासीय स्कूलों के साथ-साथ सीबीएसई, आईसीएसई, राज्य बोर्ड और अन्य सभी बोर्डों से जुड़े स्कूल शामिल हैं। इस फैसले का असर महाराष्ट्र के करीब 1.08 लाख स्कूलों और लगभग 2 करोड़ छात्रों पर पड़ेगा।

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