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Online Gaming Law 2025: ऑनलाइन गेमिंग कानून के लिए ड्राफ्ट रूल्स जारी! नियम के उल्लंघन को गैर-जमानती बनाने का प्रस्ताव, 31 अक्टूबर तक लोगों से मांगे सुझाव

online gaming bill 2025: सरकार नए ऑनलाइन गेमिंग कानून को देश भर में सख्ती से लागू करने की तैयारी में है। पैसे के जरिए खेले जाने वाले सभी ऑनलाइन गेम पर बैन लगाने और ई-स्पोर्ट्स तथा ऑनलाइन सोशल गेमिंग को बढ़ावा देने के लिए संसद के दोनों सदनों से पारित विधेयक अब कानून का रूप ले चुका है

Akhilesh Nath Tripathiअपडेटेड Oct 02, 2025 पर 10:55 PM
Online Gaming Law 2025: ऑनलाइन गेमिंग कानून के लिए ड्राफ्ट रूल्स जारी! नियम के उल्लंघन को गैर-जमानती बनाने का प्रस्ताव, 31 अक्टूबर तक लोगों से मांगे सुझाव
online gaming bill 2025: कानून को बनाने से पहले सरकार ने गेमिंग कंपनियों, बैंकों और अन्य संबंधित से कई बार चर्चा कर चुकी है

Online Gaming Law 2025: नए ऑनलाइन गेमिंग कानून को सख्ती से लागू करने को लेकर सरकार अब एक्शन मोड मे आ गई है। सरकार ने पैसे आधारित ऑनलाइन गेमिंग नियमों के उल्लंघन को गैर-जमानती अपराध बनाने और उल्लंघन में मदद करने के लिए कंपनी के सभी कर्मचारियों को जिम्मेदार ठहराने का प्रस्ताव रखा है। सरकार की तरफ से इस पर लोगों से फीडबैक भी मांगे गए हैं।

गुरुवार (2 अक्टूबर) को जारी ड्राफ्ट रूल्स के मुताबिक, किसी भी अधिकृत अधिकारी को किसी भी स्थान, चाहे वह भौतिक हो या डिजिटल, में एंट्री करने और ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन एवं विनियमन (पीआरओजी) अधिनियम, 2025 के तहत किसी भी अपराधी या संदिग्ध व्यक्ति की बिना वारंट के तलाशी लेने और गिरफ्तार करने की अनुमति होगी।

इसमें प्रस्ताव किया गया है, "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में निहित प्रावधानों के बावजूद, धारा पांच और धारा सात के तहत अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे।" मसौदा नियमों के तहत, धारा पांच संस्थाओं को ऑनलाइन मनी गेम्स और ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं की पेशकश, सहायता, प्रोत्साहन या उनमें शामिल होने से रोकती है।

धारा सात बैंकों, वित्तीय संस्थानों या किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवा के लिए वित्तीय लेनदेन की सुविधा प्रदान करने से रोकती है। ये मसौदा नियम ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन एवं विनियमन अधिनियम की धारा 19 के तहत तैयार किए गए हैं। अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद 22 अगस्त को अधिसूचित कर दिया गया था।

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