Shahzad Bhatti Network प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आतंकवाद के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' के पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने 'शाहजाद भट्टी नेटवर्क (Shahzad Bhatti Network)' को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक, यह नेटवर्क सीमा पार से हथियारों, विस्फोटकों और मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल रहा है। इसके अलावा संगठन युवाओं और छोटे-मोटे अपराधों में शामिल लोगों को आतंकवाद की ओर उकसाने का भी काम करता है।
